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CET नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत

माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 02 Sep 2025

Last updated on: Sep 03, 2025, 16:04 IST

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि हाल ही में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, वैध एवं न्यायसंगत है।

श्री हिम्मत सिंह ने कहा कि यह निर्णय उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने CET परीक्षा में भाग लिया था। आयोग का उद्देश्य हमेशा से ही सभी अभ्यर्थियों के साथ निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करना रहा है। नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर लागू किया गया है ताकि सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान पैमाने पर हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के संज्ञान में यह बात आई है कि इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया, जिसके कारण उन्होंने अनावश्यक रूप से कानूनी प्रक्रिया में समय और धन खर्च किया। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग अभ्यर्थियों से अपील करता है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं अधिसूचनाओं पर भरोसा करें।

गौरतलब है कि 26 और 27 जुलाई को सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इन दोनों दिनों में कुल 13 लाख 48 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जो इस परीक्षा के प्रति युवाओं के उत्साह और विश्वास को दर्शाता है। परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई थी।

 

Tags: Himmat Singh , Haryana Admin , Haryana Staff Selection Commission

 

 

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