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भगवंत सिंह मान की ओर से प्रह्लाद जोशी के साथ मुलाकात

आर.डी.एफ. और मंडी शुल्क के तौर पर राज्य के हिस्से के 9000 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने की मांग

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5 Dariya News

नई दिल्ली/चंडीगढ़ , 16 Jul 2025

Last updated on: Jul 17, 2025, 12:27 IST

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ग्रामीण विकास कोष (आर.डी.एफ.) और मंडी शुल्क के रूप में पंजाब के हिस्से के 9000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को तुरंत जारी करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से हस्तक्षेप की मांग की। मुख्य मंत्री ने आज शाम यहां श्री जोशी के साथ उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। 

मुख्य मंत्री ने खरीफ 2021-22 से ग्रामीण विकास कोष का भुगतान न होने और खरीफ सीजन 2022-23 से मंडी शुल्क के कम भुगतान का मुद्दा उठाया। मुख्य मंत्री ने बताया कि इस फंड का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसके तहत ग्रामीण संपर्क सड़कों, मंडियों के बुनियादी ढांचे, मंडियों में भंडारण क्षमता बढ़ाने और मंडियों के मशीनीकरण के लिए फंड खर्च किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम-1987 में आवश्यक संशोधन भी कर लिया था, फिर भी सावनी 2021-22 से राज्य सरकार को आर.डी.एफ. नहीं मिला। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 7737.27 करोड़ रुपए का आर.डी.एफ. और 1836.62 करोड़ रुपए का मंडी शुल्क केंद्र सरकार के पास लंबित है।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि इन फंड्स के जारी न होने के कारण राज्य गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड/ग्रामीण विकास बोर्ड अपने कर्जों/देनदारियों का भुगतान करने, मौजूदा ग्रामीण बुनियादी ढांचे की मरम्मत/रखरखाव करने और समग्र ग्रामीण विकास के लिए नया बुनियादी ढांचा स्थापित करने में सक्षम नहीं है। 

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री से अधिक जनहित में राज्य को बकाया फंड जल्द से जल्द जारी करने की अपील की। मुख्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जोर देकर कहा कि पिछले दो वर्षों से प्रांत में ढके हुए भंडारण स्थानों की निरंतर कमी है। उन्होंने कहा कि खरीफ मंडीकरण सीजन 2023-24 के दौरान मिलिंग वाले चावल के लिए जगह की कमी के कारण डिलीवरी की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ानी पड़ी। 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन के दौरान मिलों में बहुत हंगामा हुआ था और शुरू में मिलर धान उठाने और भंडारण करने से हिचक रहे थे, लेकिन इस मुद्दे को राज्य और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से हल कर लिया था। मुख्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 में भी एफ.सी.आई. को दिए जाने वाले 117 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) चावल में से 30 जून, 2025 तक केवल 102 लाख मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी दी जा चुकी है, जबकि 15 लाख मीट्रिक टन की डिलीवरी अभी बाकी है। 

उन्होंने कहा कि पिछले 12 महीनों में औसतन 6.67 एल.एम.टी. की दर से केवल 80 एल.एम.टी. चावल ही राज्य से उठाए गए या बाहर भेजे गए हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि एफ.सी.आई. ने जून, 2025 के महीने के लिए पंजाब से 14 एल.एम.टी. चावल की ढुलाई की योजना बनाई थी, लेकिन वास्तव में केवल 8.5 एल.एम.टी. चावल का ही निपटान हुआ है।  

इसके अनुसार, मुख्य मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2025 में कम से कम 15 लाख मीट्रिक टन चावल की ढुलाई की आवश्यकता है ताकि 31 जुलाई, 2025 तक मिलिंग पूरी की जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आगाह किया कि यदि खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के चावल की डिलीवरी जुलाई महीने के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इससे मिलों में फिर से असंतोष पैदा हो सकता है, जिसके कारण खरीफ सीजन 2025-26 में धान की खरीद के दौरान और भी बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि धान की खरीद 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाली है।  

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मुख्य मंत्री ने जुलाई, 2025 में कम से कम 15 लाख मीट्रिक टन चावल की ढुलाई करने की अपील की ताकि 31 जुलाई, 2025 तक मिलिंग पूरी हो सके और आगामी सीजन में धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित की जा सके। देश भर में अनाज गोदामों के भरे होने का जिक्र करते हुए, मुख्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उचित कीमतों पर बायो-इथेनॉल निर्माण इकाइयों को चावल का वितरण, ओ.एम.एस.एस. के तहत उदार लिफ्टिंग, चावल का निर्यात और अन्य उपाय जारी रखने की अपील की। 

इसके अलावा, भगवंत सिंह मान ने कहा कि वर्तमान सावनी सीजन 2024-25 के अंत में राज्य लगभग 145-150 लाख मीट्रिक टन चावल का भंडारण करेगा, इसलिए आगामी सावनी सीजन 2026-27 में अतिरिक्त 120 लाख मीट्रिक टन चावल के भंडारण की व्यवस्था के लिए प्रांत को कम से कम 10-12 लाख मीट्रिक टन चावल की नियमित ढुलाई आवंटित की जानी चाहिए ताकि दिसंबर, 2025 में शुरू होने वाली चावल की प्राप्ति के लिए प्रांत में कम से कम 40 लाख मीट्रिक टन जगह उपलब्ध हो।  

चावल के भंडारण के लिए अधिकतम उपलब्ध ढके हुए गोदामों का उपयोग करने के लिए, मुख्य मंत्री ने जोशी से जोर देकर कहा कि वे चावल के भंडारण के लिए गेहूं के लिए उपयोग किए जा रहे ढके हुए गोदामों की पहचान, स्वीकृति और किराए पर लेने के लिए सक्रिय और व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण से यह उम्मीद की जाती है कि एफ.सी.आई. पंजाब में के.एम.एस. 2026-27 में चावल के भंडारण के लिए लगभग 7 एल.एम.टी. गेहूं वाले गोदामों का उपयोग कर सकेगी। 

इसके अलावा, भगवंत सिंह मान ने सुझाव दिया कि चावल के लिए जगह की कमी को दूर करने के लिए पंजाब में अपनाई गई नीति को अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है ताकि आगामी खरीफ सीजन के चावल के प्रबंधन के लिए ढकी हुई जगह उपलब्ध कराई जा सके। मुख्य मंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से आढ़तिया कमीशन को अलग (डी-लिंक) किया जाए और सावनी 2020-21 से धान के लिए 45.88 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 46 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। 

उन्होंने कहा कि तब से भारत सरकार द्वारा हर साल धान और गेहूं के लिए आढ़तिया कमीशन उसी दर पर देने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उप-नियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2.5 प्रतिशत कमीशन का प्रावधान है, जो आगामी सावनी सीजन के लिए 59.72 रुपए प्रति क्विंटल बनता है। 

इसके मद्देनजर, भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि वे राज्य में आढ़तिया कमीशन को प्राथमिकता के आधार पर संशोधित करें ताकि राज्य के किसानों को सीजन के दौरान सरकारी एजेंसियों को अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में किसानों को शांत रखा जा सकेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सकेगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां इस संवेदनशील सीमावर्ती प्रांत में पूरी तरह से अनुचित हैं।  

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने इस बार राज्य में धान की कटाई की तिथियाँ पहले कर दी हैं, इसलिए केंद्र सरकार को धान की खरीद 15 दिन पहले शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू होनी चाहिए ताकि राज्य का किसान अपनी फसल को सुचारू और बिना किसी परेशानी के बेच सके। 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे किसान नमी के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप अपनी फसल मंडियों में ला सकेंगे जिससे फसल की निर्बाध खरीद सुनिश्चित की जा सकेगी। मुख्य मंत्री ने जोशी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि वे एफ.सी.आई. के सी.एम.डी. को तुरंत एच.एल.सी. की बैठक बुलाने का निर्देश दें, क्योंकि 10 वर्षीय पी.ई.जी. योजना के तहत गोदामों के निर्माण के लिए प्रांत को 46 एल.एम.टी. ढके हुए भंडारण की क्षमता स्वीकृत की गई है और राज्य की एजेंसियों ने 20 एल.एम.टी. के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है। 

उन्होंने कहा कि हालांकि केवल 2.5 एल.एम.टी. क्षमता ही दी जा सकी है और 8.55 एल.एम.टी. गोदामों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पिछले दो महीनों से एफ.सी.आई. के एच.एल.सी. स्तर पर लंबित है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 9 एल.एम.टी. के गोदामों के लिए एजेंडा एस.एल.सी. के सामने रखा जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर ई-टेंडरों में कम प्रतिक्रिया मिलने के कारण एम.टी.एफ. के कुछ नियमों और शर्तों में छूट देने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में फैसला भी एफ.सी.आई. के पास लंबित है। खरीफ खरीद सीजन 2022-23 से संबंधित बी.आर.एल. स्टैकों के हस्तांतरण के लिए भंडारण शुल्क वापस करने का मुद्दा उठाते हुए, मुख्य मंत्री ने कहा कि  खरीफ खरीद सीजन 2022-23 से संबंधित राइस मिलरों द्वारा एफ.सी.आई. को दिए गए फोर्टिफाइड राइस (एफ.आर.) के 472 स्टैकों को फोर्टिफाइड राइस कार्नेल (एफ.आर.के.) के पोषक स्तरों के उच्च स्तर के कारण एफ.सी.आई. द्वारा अस्वीकार सीमा से परे (बी.आर.एल.) घोषित किया गया था। 

उन्होंने कहा कि चूंकि यह एक असाधारण स्थिति थी और बी.आर.एल. के सभी स्टैकों को एफ.सी.आई. द्वारा पूरी तरह से बदल दिया गया है और स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए एफ.सी.आई. को खरीफ खरीद सीजन 2022-23 के ऐसे बी.आर.एल. स्टैकों के कारण काटे गए भंडारण शुल्क को एकमुश्त कदम के रूप में वापस करने के लिए कहा जा सकता है। सी.सी.एल. में अंतर के कारण खरीद संबंधी और अन्य विविध खर्चों की कम अदायगी के मुद्दे को उजागर करते हुए, मुख्य मंत्री ने कहा कि गेहूं और धान की खरीद भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाती है और इसे पूरा करने के लिए वित्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत नकद ऋण सीमा के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी चार राज्य खरीद एजेंसियों के माध्यम से अनाज खरीदती है और सभी खरीद खर्चे सी.सी.एल. से किए जाते हैं, जिनका भुगतान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी अस्थायी/अंतिम लागत पत्रक के आधार पर एफ.सी.आई. से प्राप्त बिक्री आय से किया जाता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अस्थायी लागत पत्रक में एम.एस.पी., वैधानिक खर्चे और कर, मंडी श्रम शुल्क, परिवहन और हैंडलिंग खर्चे, संरक्षण और रखरखाव खर्चे, ब्याज खर्चे, मिलिंग खर्चे, प्रशासनिक खर्चे और बारदाने की लागत आदि शामिल हैं।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि खरीद कार्यों के दौरान होने वाली वास्तविक लागत, एम.एस.पी. और वैधानिक खर्चों और करों को छोड़कर, भारत सरकार/एफ.सी.आई. द्वारा की गई अदायगी से हमेशा अधिक होती है, जिसके कारण हर साल नकद ऋण खाते में लगभग 1200 करोड़ का अंतर पड़ता है, जिससे सरकारी खजाने पर और अनुचित बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा विविध खर्चों की कम अदायगी और पी.पी.आई. के तर्कसंगतीकरण का मामला राज्य सरकार द्वारा बार-बार उठाया गया है। भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्री से पी.पी.आई. में मुद्दों को हल करने और उन्हें जल्द से जल्द तर्कसंगत बनाने की अपील की।

 

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