दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान कुएं में शिवलिंग मिला है। कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। अब इस मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ लिया है। सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर लिखा- महादेव हम आएंगे, शिवलिंग वही सजाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा- "सत्य" को आप कितना भी छुपा लीजिये लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है क्योंकि "सत्य ही शिव" है। बाबा की जय, हर हर महादेव।
/script>
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में जारी सर्वे के बीच AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने मक्कारी से बाबरी मस्जिद को छिना, लेकिन अब ज्ञानवापी को नहीं छीन पाओगे। ओवैसी ने ये बातें गुजरात के अहमदाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए कही।
असदुद्दीन ओवैसी ने आगे - आप हुकूमत को नहीं बदल सकते क्योंकि आपका वोट बैंक कभी नहीं रहा। पहले बाबरी हुआ, अब ज्ञानवापी का हो रहा है। तुमने मक्कारी से बाबरी मस्जिद को छिना, लेकिन अब ज्ञानवापी को नहीं छीन पाओगे। ज्ञानवापी मस्जिद थी है और रहेगी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी, आप, कांग्रेस और सपा चाहती हैं कि आप मुसलमान हो तो सिर्फ अपने घर में रहो। ज्ञानवापी का मसला चल रहा है। क्या कांग्रेस, बसपा, आप और सपा इस मसले पर बोलीं ? सब ख़ामोश हैं क्योंकि आपका वोट बैंक नहीं रहा।
अब तक क्या हुआ-
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया, लेकिन दावों पर तूफान खड़ा हो गया। तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा करते ही जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा करने लगे। हिंदू पक्ष के मुताबिक, जैसे ही वजूखाने का पानी निकाला गया, सभी झूम उठे, क्योंकि वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग था।आपको बताते चलें कि इससे पहले सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा रही थी, तब टीम के सदस्य आर पी सिंह को रोक लिया गया था। उन्हें आज तीसरे दिन के सर्वे में शामिल नहीं होने दिया गया। आर पी सिंह को अंदर ना जाने देने की वजह ये है कि उन्होंने सूचनाएं लीक की थी। सिंह पर सर्वे की बातों को बाहर बताने के आरोप लगे हैं।वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया था।