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एयर इंडिया पायलट की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब तलब

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5 Dariya News

नई दिल्ली , 13 Dec 2018

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विमान के नियमों का उल्लंघन करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी एयर इंडिया के पायलट अरविंद कठपालिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को मुकर्रर की है। भारतीय पायलट संघ ने आरोप लगाया है कि कठपालिया ने 19 जनवरी 2017 को नई दिल्ली से बेंगलुरू आने-जाने वाले विमान का संचालन उड़ान पूर्व अनिवार्य ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के बिना किया। दिल्ली पुलिस ने कठपालिया के खिलाफ सबूत को मिटाने और भारतीय दंड संहिता व विमान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

याचिका में, कठपालिया ने आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाया कि एसोसिएशन ने उन्हें गलत इरादे से निशाना बनाया है क्योंकि वह डायरेक्टर ऑपरेशंस बनाए गए हैं। कठपालिया ने आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर उन्हें जमानत दे दी जाती है तो जब जरूरत होगी वह जांच में शामिल होंगे और न्याय से नहीं भागेंगे। उन्होंने 7 दिसंबर को एक सत्र न्यायालय द्वारा दिए आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। केंद्र ने 13 नवंबर को प्री-फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में विफल रहने पर कठपालिया को उनके पद से हटा दिया था। इससे पहले डीजीसीए ने उनके विमान उड़ाने के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इससे पहले डीजीसीए ने उनका उड़ान लाइसेंस निलंबित कर दिया था।

 

Tags: High Court

 

 

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