प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश के दो जनजातीय जिलों को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों के सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को पूर्ण बाजार मूल्य पर गैस सिलैण्डर उपलब्ध हो रहा है तथा उपदान मूल्य एवं बाजार मूल्य के मध्य अंतर जोकि उपदान है को उपभोक्ताओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सीधे हस्तांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक उपभोक्ताओं के संबंधित खातों में 62.5 करोड़ रुपये का रसोई गैस उपदान सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया गया है।उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तथा गैर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण उपभोक्ताओं से लिए जा रहे मूल्य संवर्द्धित कर की असमानता को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत संशोधन को स्वीकृति दी है। इस संशोधन के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत घरेलू रसोई गैस के बिक्री मूल्य में से केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले उपदान पर से मूल्य संवर्द्धित कर में छूट दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एवं गैर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण उपभोक्ताओं के मध्य समानता आएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने लाभार्थी नागरिकों को यह राहत दी है।