खाद्यसुरक्षा बिल लागू हो जाने से शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा : थॉमस
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5 दरिया न्यूज (विजयेन्दर शर्मा)
शिमला , 21 Aug 2013
खाद्यसुरक्षा बिल लागू हो जाने से शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र में 50 फीसदी आबादी को इसका लाभ मिलेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 75 फीसदी लोग इस विधेयक का लाभ ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने आम लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पांच जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अधीन प्रति व्यक्ति के हिसाब से वे हर महीने पांच किलोग्राम रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होंगे। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को पहले की तरह ही प्रति माह प्रति परिवार के हिसाब से 35 किलोग्राम अनाज मिलता रहेगा। यह जानकारी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रो के.वी.थॉमस ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि योजना की राज्यवार रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत 2011-12 के लिए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय पर आधारित योजना आयोग ने राज्यवार प्रतिशत कवरेज का अनुमान लगाया है। उन्होंने अभिनिर्धारण के संबंध में कहा कि अध्यादेश प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवरेज के भीतर आने वाले परिवारों की पहचान उनके द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है।