हरियाणा में गुरुद्वारा पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई
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नई दिल्ली , 06 Aug 2014
सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान का अतिक्रमण और सिखों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने न्यायालय को बताया कि पंजाब और हरियाणा के सिख हरियाणा में गुरुद्वारे पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। उनके यह कहने के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी।