केंद्रीय खान, इस्पात और रोजगार राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 1 अक्तूबर, 2007 को शुरू की गई 'राष्ट्रीय स्वाथ्य बीमा योजना' (आरएसबीवाई) के तहत गैर-संगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों (जिनमें एक परिवार में 5 सदस्य हों) को प्रतिवर्ष 30 हजार मूल्य कैशलैस स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से लागू हुई थी। इस योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के मामले में यह प्रीमियम क्रमश: 90:10 होता है। बीपीएल को योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार तय किया जाता है। 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' (आरएसबीवाई) फिलहाल, 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है जिसके अंतर्गत 3,85,15411 परिवार शामिल हैं। राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के मुताबिक क्रियान्वयन की स्थिति अनुलग्नक-1 में बताई गई है।
आज लोकसभा में एक प्रशन लिखित उत्तर में श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' को चरणबद्ध रूप में सभी गैर-संगठित कर्मचारियों तक पहुंचाना सरकार के प्रयास से ही संभव हो पाया है। क्रियान्वयन के दौरान, बीपीएल परिवारों के अलावा आरएसबीवाई सुरक्षा को भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे, लाइसेंस धारक रेलवे कुलियों, गलियों में सामान बेचने वालों, एमजीएनआरईजीए कर्मचारियों (जिन्हें पिछले वित्त वर्ष के दौ रान 15 से ज्यादा दिन तक काम किया हो), बीड़ी बनाने वाले मजदूर, घरेलू नौकरों, खनन कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, रिक्शा वालों, कचरा बीनने वालों और आटो/टैक्सी ड्राइवरों आदि अन्य वर्गों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है।
मंत्री महोदय ने बताया कि जनता से राय लेने के बाद अंतिम ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के मिलने पर ईएसी द्वारा 60 दिनों तक पारदर्शी तरीके से एक प्रक्रिया के तहत परियोजना का मूल्यांकन किया गया। इस प्रक्रिया परियोजना के प्रस्तावक को खुद या अपने किसी प्रतिनिधि के जरिये आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद, ईएसी इस प्रस्ताव पर उचित सिफारिशें दीं और मंत्रालय ने ईआईए 2006 की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण मंजूरी से संबंधित अंतिम फैसला लिया। ईएसी की सिफारिशें प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर इस फैसले की जानकारी प्रस्तावक को दे दी गई। दूसरे शब्दों में, परियोजना के प्रस्तावक से अंतिम ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट/ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के एक सौ पांच दिनों के भीतर फैसला प्रस्तावक तक पहुंचा दिया गया।