मानहानि के एक अन्य मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत
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नई दिल्ली , 04 Jun 2014
Last updated on: Jun 04, 2014, 00:00 IST
यहां की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के दो और नेताओं को मानहानि के एक मामले में निजी मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी। केजरीवाल के खिलाफ यह मामला एक वकील ने दायर की है। महानगर दंडाधिकारी मुनीश गर्ग ने केजरीवाल, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता योगेंद्र यादव की जमानत मंजूर की और उन्हें 10-10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। तीनों नेताओं ने निजी मुचलका भरा और तीनों को रिहा कर दिया गया।केजरीवाल और उनके साथ अदालत के समन पर हाजिर हुए थे। तीनों के खिलाफ सुरेंद्र कुमार शर्मा नाम के वकील ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर कर रखा है। शिकायत में शर्मा ने कहा है कि दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आप के स्वयंसेवकों ने उनसे संपर्क किया था और उनसे शाहदरा पूर्वी सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। शर्मा ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार पर 5 लाख रुपये खर्च भी कर दिए, लेकिन 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में उनके खिलाफ 'अपमानजनक भाषा' का प्रयोग करते हुए बयान छापा गया था। शर्मा ने कहा है कि इससे उनकी मानहानि हुई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है।