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हरियाणा के सभी 22 जिलों और 38 उपमंडलों में सफलतापूर्वक लोक अदालत आयोजित

4,25,746 मामलों का हुआ निपटारा, राज्य भर में 182 पीठों का किया गया था गठन

Judiciary, National Lok Adalat, Lok Adalat, Haryana State Legal Services Authority, HALSA
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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 09 May 2026

Last updated on: May 11, 2026, 11:03 IST

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री दीपक सिबल के  नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत हरियाणा के सभी 22 जिलों और 38 उपमंडलों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जो कि सुलभ और शीघ्र न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में माता-पिता और बेटों के बीच एक उत्साहवर्धक समझौता हुआ। पंचकुला न्यायालय में वरिष्ठ नागरिकों ने अपने बेटों के खिलाफ बी0एन0एस0एस0 अधिनियम की धारा 144 के तहत भरण-पोषण याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष हुई।

शान्तिपूर्ण कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों को संवाद और आपसी समझ के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाने का अवसर दिया गया। एक बेटे ने चिकित्सा खर्च सहित 11,000/-रुपये प्रतिमाह देने पर सहमति जताई, जबकि दूसरे बेटे ने याचिका दायर करने की तारीख से माता-पिता को 9,000/-रुपये प्रति माह देने पर सहमति व्यक्त की।

लोक अदालत में हुए समझौते को देखते हुए, माता-पिता ने याचिका वापस ले ली। यह मामला इस बात का एक मार्मिक उदाहरण है कि कैसे राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल कानूनी विवादों को शान्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाती है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पारिवारिक सद्भाव, गरिमा और भावनात्मक समर्थन को बहाल करने में भी मदद करती है। 

इसके अतिरिक्त, जिला न्यायपालिका और फरीदाबाद की स्थानीय बार एसोसिएशन के बीच हाल ही में उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति का मामला भी राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाया गया और बातचीत और सुलह के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। अधिवक्ताओं ने घटना पर खेद व्यक्त किया और न्यायालय ने एक मामले में दर्ज अपनी पिछली टिप्पणियों को वापस ले लिया, जिससे जिला न्यायपालिका और बार के बीच सद्भाव और सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल हो गए।

न्यायमूर्ति श्री दीपक सिबल ने राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज की समीक्षा और निगरानी की और सभी लोक अदालत पीठों द्वारा वादी-हितैषी, कुशल और परिणमिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया ताकि अधिकतम विवादों का आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से समाधान हो सके। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सस्ते, शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करती है, साथ ही न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को भी मजबूत करती है।

हालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशों के तहत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे हरियाणा राज्य में लोक अदालतों की कार्यवाही की निरंतर निगरानी की गई।  राष्ट्रीय लोक अदालत में, पूर्व-लोक अदालत बैठकों सहित, विभिन्न प्रकार के विवादों से जुड़े 4,25,746 मामलों का निपटारा हुआ। याचिकाकर्ताओं से प्राप्त व्यापक प्रतिक्रिया ने वैकल्पिक विवाद समाधान के एक प्रभावी माध्यम के रूप में लोक अदालत की व्यवस्था में बढ़ते जनविश्वास को प्रतिबिंबित किया।

लोक अदालत के दौरान हुए समझौतों ने न केवल पक्षों का बहुमूल्य समय और मुकदमेबाजी का खर्च बचाया, बल्कि हरियाणा भर की अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।  राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 1,08,98,47,338/-  रुपये की राशि का वितरण/निपटारा किया गया। 

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभावी संचालन के लिए, राज्य भर में कुल 182 पीठों का गठन किया गया था ताकि दिवानी विवाद, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम मामले, बैंक वसूली मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0एक्ट) के तहत चेक बाउंस मामले, वाहन चालान, समझौता योग्य आपराधिक मामले और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं), ऋण वसूली न्यायाधिकरण और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष लंबित मामलों सहित मुकदमेबाजी से पहले और लंबित मामलों दोनों पर सुनवाई की जा सके।

 

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