हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आवेदक परिवारों के आवासीय पते के उचित सत्यापन और प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर्टी आईडी जुलाई 2024 से अनिवार्य किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पानीपत के विधायक श्री प्रमोद विज द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
श्री बेदी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किरायेदार है या उसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, तो वह पीपीपी में संबंधित विकल्प का चयन कर सकता है, जिस परिसर में नागरिक निवास कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज की जा सकती है ताकि उचित सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।