केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), लुधियाना के अधिकारियों ने एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर के विरुद्ध चल रही जांच के दौरान ₹10 करोड़ की राशि की वसूली की है। यह जांच विकास प्रयोजन हेतु दीर्घकालिक पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अदा किए गए अग्रिम पट्टा प्रीमियम पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म (आरसीएम) के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कथित गैर-भुगतान से संबंधित है।
जांच की अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की है। जांच के दौरान करदाता द्वारा अपनी जीएसटी देयता के विरुद्ध स्वेच्छा से ₹10 करोड़ की राशि इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से जमा करवाई गई। कर अनुपालना को प्रोत्साहित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के अपने प्रयासों के तहत, केंद्रीय जीएसटी, लुधियाना द्वारा विभिन्न प्रवर्तन उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ₹93 करोड़ की जीएसटी वसूली की जा चुकी है। मामले में आगे की जांच जारी है।