शराब की तस्करी और शराब से जुड़ी अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए, आबकारी विभाग, एस ए एस नगर ने चंडीगढ़ में बिक्री के लिए मान्या, व्हिस्की की 250 पेटियाँ (224 व्हिस्की लेबल 111 ए सी ई और 26 रम लेबल 111 ए सी ई) बोलेरो पीबी-31एल-3924 से बरामद की हैं।
सहायक आयुक्त (आबकारी), मोहाली अशोक चल्होत्रा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी, पंजाब विकास प्रताप और आबकारी आयुक्त, पंजाब वरुण रूजम द्वारा जारी सख्त निर्देशों के अनुपालन में चंडीगढ़ (यूटी) की ओर से शराब की अवैध तस्करी की लगातार हो रही समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पिछले कुछ दिनों से साहिबज़दा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
07.01.2025 की मध्य रात्रि को की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि नरेश दुबे, अतिरिक्त आयुक्त (आबकारी), पंजाब की सीधी निगरानी में आबकारी अधिकारी सरुपिंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने आबकारी निरीक्षक विकास भटेजा के साथ एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी खरड़ (मोहाली) करण सिंह संधू के साथ लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर गाँव घड़ूआं के पास फ्लाईओवर नाके के पास एक नाका लगाया। कार्रवाई के दौरान, चंडीगढ़ में बिक्री के लिए 250 केस (224 व्हिस्की लेबल 111 एसीई और 26 रम लेबल 111 एसीई) एक बोलेरो पिकअप से जब्त किए गए, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी-31एल-3924 है।
दो आरोपियों अमनदीप सिंह और जोगिंदर सिंह उर्फ राजू, निवासी बाघापुराना को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। यह हाल के दिनों में शराब की 05 बड़ी पकड़ में से एक है, जिसमें चंडीगढ़ से पंजाब राज्य में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस स्टेशन खरड़ सदर में पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61.01.14 और 78(2) के तहत एफआईआर नंबर 7 दिनांक 08.01.2025 दर्ज की गई है।
उन्होंने उल्लेख किया कि पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के प्रावधानों के अनुसार, शराब की तस्करी अवैध और दंडनीय अपराध है और साथ ही, यह राज्य के राजस्व के लिए हानिकारक है। सहायक आबकारी आयुक्त अशोक चल्होत्रा ने अभियान का विवरण देते हुए दोहराया कि आबकारी विभाग, मोहाली शराब की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है।
शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग, मोहाली का यह अभियान भविष्य में मोहाली पुलिस के सहयोग से और तेज किया जाएगा तथा शराब तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।