अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा- PM अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे पासपोर्ट दिलवाया था

Friday, 26 April 2024

 

 

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अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा- PM अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे पासपोर्ट दिलवाया था

Yasin Malik , Kashmir , Jammu Kashmir Liberation Front , Jammu Kashmir Liberation Front Chairman , The Kashmir Files , Kashmir Files , NIA , National Investigation Agency , Terror Funding Case , Yasin Malik Convicted
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पटियाला , 25 May 2022

अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज कोर्ट का बड़ा फैसला आना है। पटियाला कोर्ट टेरर फंडिंग केस में बहस पूरी हो चुकी है और अब 3.30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यासीन मलिक को फांसी की सजा मिलेगी या फिर उम्र कैद ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन पूरी बहस के दौरान मलिक ने ज्यादातर चुप्पी साधे रखी। उसने साफ कहा कि कोर्ट जो भी सजा देखा मुझे उसपर कुछ नहीं कहना, मुझे सब मंजूर है। कोर्ट में बहस के दौरान यासीन मलिक ने कहा, ''बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 30 मिनट के अंदर ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे पासपोर्ट आवंटित किया और मुझे भारत ने बयान देने की अनुमति दी, क्योंकि मैं अपराधी नहीं था। इतना ही नहीं न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले से पहले मलिक के खिलाफ कोई मामला या मुकदमा नहीं चल रहा था। NIA ने धारा 121 के तहत अधिकतम सजा की मांग की है। अधिकतम सजा मौत तक फांसी दी जानी है। अब देखना ये है कि कोर्ट यासीन को क्या सजा सुनाती है।

आपकी  जानकारी के लिए बता दें कि इस धारा के तहत कम से कम सजा आजीवन कारावास है, यानी मलिक को फांसी नहीं हुई तो उम्रकैद होना तय है। मलिक ने यह भी कहा कि 1994 में हथियार छोड़ने के बाद मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन किया है और तब से मैं कश्मीर में अहिंसक राजनीति कर रहा हूं। 28 सालो में अगर मैं कही आतंकी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं इंडियन इंटेलिजेंस अगर ऐसा बता दे तो मैं राजनीति से भी सन्यास ले लूंगा, फांसी मंजूर कर लूंगा।  मैंने सात प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैं अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूं।

यासीन मलिक पर UAPA के तहत कई मामले दर्ज हैं। जैसे कि धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, धारा 17 आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना, धारा 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना, धारा 120-बी आपराधिक साजिश, धारा 124-ए देशद्रोह। ।आतंकी बुरहान की मुठभेड़ में मौत के बाद साल 2016-2017 में कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी थीं। इसके बाद जांच एजेंसी NIA ने यासीन मलिक और अन्य अलगाववादियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लाल चौक की कुछ दुकानों सहित मैसूमा और आसपास के इलाकों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। पुराने शहर के कुछ इलाकों के बाजार भी बंद रहे, हालांकि परिवहन सामान्य रहा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया है।

 

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