अमित शाह की हुंकार: दीदी..कान खोलकर सुन लेना, CAA हर हाल में लागू होगा.. बंगाल से घुसपैठ हटाउंगा

Friday, 05 June 2026

 

 

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अमित शाह की हुंकार: दीदी..कान खोलकर सुन लेना, CAA हर हाल में लागू होगा.. बंगाल से घुसपैठ हटाउंगा

Amit Shah, Mamata Banerjee, Citizenship Amendment Act, BJP, TMC, Home Minister, Chief Minister
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सिलीगुड़ी , 06 May 2022

Last updated on: May 06, 2022, 00:00 IST

गृहमंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। वीरवार को शाह और CM ममता बनर्जी के बीच खूब जुबानी जंग हुई। अमित शाह  ने कानून-व्यवस्था और CAA (Citizenship Amendment Act) को लेकर ममता बनर्जी  को घेरा। वहीं ममत बनर्जी ने ये कहकर शाह पर पलटवार कर दिया कि -वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं।ममता बनर्जी  ने अमित शाह के CAA वाले बयान पर कहा, बिल लैप्स हो चुका है। वे इस बिल को संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं?  शाह केवल बंगाली और हिंदी भाषी समुदायों के बीच, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं। अमित शाह को याद रखना चाहिए कि आग से नहीं खेलें, जनता करारा जवाब देगी।इससे पहले सिलीगुड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि TMCअफवाह फैलाती है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा।

कोरोना की लहर खत्म होने के बाद CAA को लागू किया जाएगा। कान खोलकर के TMC वाले सुन ले कि CAA वास्तिविक्ता है, था और रहेगा। बंगाल से घुसपैठ समाप्त करेंगे।आपकी जानकारी के लिए बात दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस समझती है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। हम बता दें कि कोरोना काल खत्म होते ही CAA को जमीन पर लागू करेंगे। शाह के आरोपों पर ममता की ओर से भी कई सवाल उठाए गए। ममता ने कहा, गृहमंत्री के रूप में शाह ने CBI को छापेमारी के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने ईद के दिन भी लोगों को बधाई नहीं दीं। वे लोगों के वोटों से गृहमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए और क्या अब वे नागरिक नहीं हैं? अमित शाह को आग से नहीं खेलना चाहिए।

बंगाल को कंगाल कर दिया-

शाह ने ममता बनर्जी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। रैली में शाह ने कहा कि ममता ने आर्थिक तौर पर बंगाल को कंगाल कर दिया है। ममता के राज में हिंसा लगातार जारी है। बंगाल की जनता ने तीसरी बार सीएम ममता बनर्जी को जनादेश दिया। हमें लगा कि दीदी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दीदी को लगा रहा है कि भाजपा दोबारा नहीं लड़ेगी। लेकिन वो भूल रही हैं कि मेरे कार्यकर्ता हार मानने वाले नहीं है। हम अंत तक लड़ेंगे।

क्या है CAA- नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है यानी इन तीनों देशों के 6 धर्मों के बीते एक से छह सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता कानून, 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उनलोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुके हों।

 

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