दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो व सीआईएसएफ से पार्किं ग के मुद्दे को लेकर कथित तौर पर स्टेशन प्रबंधकों को पीटने की घटना की जांच करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से जवाब देने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। यह याचिका केंद्र सरकार के एक पूर्व कर्मचारी पूरण चंद्र आर्य ने अपने वकील अभिषेक कुमार चौधरी के जरिए दाखिल की है। इसमें डीएमआरसी, सीआईएसएफ व दिल्ली पुलिस व गृह मंत्रालय से इस तरह की घटना फिर से नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। यह कथित मारपीट 31 मई को हुई थी।