वर्श 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू द्वारा की गई घोषणाओं का पालन करते हुए, राज्य सरकार ने सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पुराने कर व्यवस्था में अनसुलझे मुद्दों के निपटारे के लिए माफी अनुदान को मंजूरी दे दी है।प्रधान सचिव वित्त, नवीन कुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश संख्या: 2018 की 39-एफडी दिनांक 05-02-2018 के अनुसार जम्मू व कश्मीर मूल्यवर्धित कर, 2005 (अब निरस्त) के प्रावधानों के तहत जुर्माना छूट और कर के बकाया पर ब्याज पर इस योजना के अनुसार मंजूरी दी गई है।इसके अलावा, आदेश में औद्योगिक इकाइयों के मामलों का निपटान, जहां मांग को अस्वीकार कर दिया गया है, जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत दंड की छूट और टैक्स के बकाया पर ब्याज, औद्योगिक इकाइयों के मामलों का निपटान जहां जम्मू और कश्मीर के सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत छूट और जुर्माना की छूट और दूरसंचार ऑपरेटरों के संबंध में बकाया के बकाया पर ब्याज की मांग की गई है, भी शामिल है।माफी का लाभ उठाने की प्रक्रिया सहित योजना का ब्योरा, रंपिदंदबमण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।