सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया। प्रजापति पर एक महिला से दुष्कर्म और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए आठ हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।एक महिला ने आरोप लगाया है कि प्रजापति ने तीन साल पहले उनसे उस वक्त दुष्कर्म किया था, जब वह उनसे मिलने गई थीं। उनका आरोप है कि उनकी चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था। जब वह अचेत हो गईं, तब उनके साथ दुष्कर्म किया गया।महिला का यह भी आरोप है कि प्रजापति ने उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ली थीं। वह इन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए बीते दो साल से उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे।