दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने महिलाओं के प्रति अपराधों पर महत्वपूर्ण जानकारी की मांग के गैर अनुपालन के लिए दिल्ली पुलिस को समन भेजा है। महिला आयोग ने पुलिस आयुक्त भीम सेन बस्सी को आठ फरवरी को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश भी दिया है। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में एक अगस्त, 2015 को और उसके बाद 10 अक्टूबर, 2015 को एक और पत्र भेजा था।आयोग ने पुलिस को इस वर्ष 11 और 17 जनवरी को भी इस संबंध में नोटिस भेजा था।एक फरवरी को भेजे गए समन के मुताबिक, "कई पत्र और नोटिस भेजने और इस मामले में कई महीने बीतने के बाद भी आपने (दिल्ली पुलिस) आयोग द्वारा मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की जो कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर आयोग के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली महिला आयोग इस मामले को सख्ती से ले रहा है।"आयोग के मुताबिक, "अगर आप बिना किसी वैध कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते तो आप कानून के मुताबिक गैर पेशी के दोषी होंगे।"हालांकि इसके बाद लिखे पत्र में कहा गया है कि अगर पुलिस विभाग तय तिथि को या उससे पहले आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी सौंप देता है तो पुलिस प्रमुख को आयोग के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं है।