Friday, 26 April 2024

 

 

खास खबरें मार्कफैड के एम.डी. ने निर्विघ्न खरीद कार्यों को सुनिश्चित बनाने के लिए सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों के साथ लुधियाना, मोगा और फिऱोज़पुर की मंडियों का किया दौरा जिला एवं सत्र न्यायधीश की ओर से जिला कानूनी सेवाएं अथारटीज के सदस्यों के साथ बैठक जिला एवं सत्र न्यायधीश की ओर से जिला कानूनी सेवाएं अथारटीज के सदस्यों के साथ बैठक हीट-वेव से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश राजीव के हाथ के खाने का स्वाद आज तक नहीं भूले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर ने एलपीयू के मीडिया फेस्ट "एक्सप्रेशन-2024" में किया विद्यार्थियों को प्रेरित सी-विजिल के माध्यम से चुनावों पर नागरिकों की पैनी नज़र नागरिकों द्वारा डाला गया प्रत्येक वोट बेहतर कल के लिए आशा की नई किरण - मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल आपकी सम्पत्ति और गाढ़ी कमाई सर्वे के नाम पर ज़ब्त करने की फ़िराक में है कांग्रेस और इंडी एलायंस: प्रेम कुमार धूमल स्विमिंग ही नहीं, एडवेंचरस एक्टिविटीज भी करना पसंद करती हैं नरगिस फाखरी सेफ स्कूल वाहन स्कीम के अंतर्गत जिले में 55 स्कूली बसों की चैकिंग कांग्रेस की सरकार में महिलाओं को 50% छूट और किसानों को मिलेगी एमएसपी -अनुमा आचार्य आम आदमी पार्टी का चन्नी पर जवाबी हमला: 1 जून के बाद आप होंगे गिरफ्तार चंडीगढ़ से इंडिया एलायंस के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतेंगे: जरनैल सिंह सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब, कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा आया सामने : तरुण चुघ भारतीय मजदूर संघ और पीजीआई ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन का समर्थन पंजाब पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में संभावित टारगेट किलिंग को टाला; पाक-आधारित दहशतगर्द मॉड्यूल का एक सदस्य किया काबू जालंधर में बीजेपी को बड़ा झटका! युवा नेता रॉबिन सांपला हुए आम आदमी पार्टी में शामिल आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स के डॉक्टरों का पैनल बनाने के आदेश के लिए कोर्ट का किया धन्यवाद हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को की जाएगी अधिसूचना जारी-अनुराग अग्रवाल

 

दिल्ली : उच्च न्यायालय का सम-विषम फार्मूला में हस्तक्षेप से इंकार

Listen to this article

Web Admin

Web Admin

5 Dariya News

नई दिल्ली , 11 Jan 2016

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के 15 दिनी सम-विषम फार्मूले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सम-विषम फार्मूला एक नीतिगत निर्णय है और इसे विशेषज्ञों की राय के आधार पर लागू किया गया है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी एवं न्यायाधीश जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि 'योजना के असंवैधानिक या कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल न होने तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।'पीठ ने कहा कि पायलट परियोजना 15 दिनों की अवधि के लिए है।न्यायालय ने कहा, "हमारी राय है कि इस न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है।"उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "अदालत इस पर बरकरार है कि न्यायालय योजना में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि यह असंवैधानिक, कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल, तर्कहीन या सत्ता का दुरुपयोग करने वाली न हो, क्योंकि योजना से संबंधित निर्णय संबंधित विशेषज्ञों की समझ के आधार पर लिया गया है और अदालतें सामान्य तौर पर एक नीतिगत निर्णय के औचित्य पर सवाल उठाने में समर्थ नहीं हैं।"

न्यायालय ने कहा, "यह देखते हुए कि 28 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना के तहत प्रतिबंध सिर्फ 15 दिनों के लिए है और स्कीम को प्रदूषण के स्तर में कटौती करने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया है, ऐसे में हमारी राय है कि इस न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है।"पीठ ने हालांकि दिल्ली सरकार से कहा कि वह भविष्य में ऐसे प्रतिबंध या रोक लागू करने से पूर्व सम-विषम फार्मूला को लेकर 12 से ज्यादा अलग-अलग याचिकाओं में उठाए गए सवालों पर विचार-विमर्श कर ले।दिल्ली की आप सरकार ने सम-विषम फार्मूला का यह कहते हुए बचाव किया था कि इस फार्मूला का वायु प्रदूषण पर एक 'पुख्ता सकारात्मक प्रभाव' हुआ है।

 

Tags: High Court

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2024 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD