पंजाब मंत्रीमंडल ने ना सुलझने योग्य उलंघनाओं के एकमुश्त निपटारें केलिए इमारती नियमों में संशोधन कार्य के बाद स्वीकृति दे दी है।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग दौरान 30 सितंबर 2017 तक बने गैर-अधिकारित निर्माणों के सम्बन्ध में ''द पंजाब वन टाईम वलंटरी डिस्कलोजऱ एंड सेटलमैंट ऑफ वॉयलेशन ऑफ द बिल्डिंग आर्डीनैंस 2017 को लाने का फ़ैसला किया है।यह एकमुश्त निपटारा स्कीम म्यूनिसिपल क्षेत्रामें इमारती कानूनों की कुछ उलंघनाओं साथ इमारतों की हुई निर्माण पर लागू होगी।एक सरकारी प्रवक्ता अनुसार यह फ़ैसला इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि जिन स्थानों पर इमारती प्लान स्वीकृत नहीं हुए वहाँ बहुत बड़ी संख्या में ग़ैर -अधिकारित इमारतें बनीं हुई हैं। इनमें से बहुत सी उलंघनाएं न सुलझानेयोग्य हैं और मौजूदा व्यवस्थाएं इन इमारतें को नियमित करने के लिए रोकती हैं। इन इमारतें को गिराना संभव या इच्छा योग्य नहीं है। यह इमारतें पिछले बहुत से सालों दौरान बनीं हैं। इसलिए सरकार ने इन इमारतें को नियमित करने का फ़ैसला अपने ज़मिर के साथ लिया है।
मंत्रीमंडल ने पंजाब टाउन इम्पु्रवमैंट (यूटीलायज़ेशन आफ लैड एंड अलोटमैंट आफ प्लाट्स) नियम, 1983 में संशोधन की कार्य के बाद मंजूरी दे दी है। यह राज्य के इम्प्रुवमैंट ट्रस्टों की जायदादों की आरक्षित बिक्री कीमत 10 प्रतिशत से सात प्रतिशत तक घटाने से सम्बन्धित है जिस को 'खुली बोली के द्वारा बेचा जायेगा।इस समय 28 इम्पु्रवमैंट ट्रस्टों में शहरी योजनाबंदी और इम्प्रुवमैंट का काम चल रहा है। इन ट्रस्टों की जायदाद खुली बोली के द्वारा बेची जा रही है। गत समय दौरान रियल इस्टेट मार्किट की कीमतों राज्य भर में नीचे आईं हैं। जिस के कारण आरक्षित बिक्री कीमत और मार्किट कीमत में एक विभाजन बढ़ गया है। इस करके आरक्षित बिक्री कीमत को तर्कसंगत बनाने के लिए स्थानीय निकाय सरकार विभाग ने 30 जून, 2016 को पंजाब टाउन इम्प्रुवमैंट (यूटीलायज़ेशन आफ लैड एंड अलोटमैंट आफ प्लाट्स) नियम, 1983 संशोधन की है जिससे इम्प्रुवमैंट ट्रस्टों की नीलामी में बोलीकारोंं को आकर्षित किया जा सके। इसलिए मंत्रीमंडल ने इस संशोधन की पुष्टि की है।