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मंत्रीमंडल द्वारा शहरी इलाकों में जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी 31 मार्च, 2018 तक 9 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत करने का फैसला

रियल इस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय दरों में कमी करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति, अनअधिकारित मैरिज पैलेसों को नियमित करने के लिए नयी मैरिज पेलेस नीति को हरी झंडी

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 04 Aug 2017

पंजाब मंत्रीमंडल ने राज्य में रियल इस्टेट सैक्टर को प्रौत्साहन देने के लिए शहरी इलाकों में जायदाद की रजिस्ट्रेशन पर स्टैंप ड्यूटी घटाने और सर्कल /कलैक्टर दरों में कमी लाने /तर्कसंगत बनाने का सैद्धांतिक फ़ैसला लिया है।  राज्य मंत्री मंडल की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आगामी कैबिनेट मीटिंग में सर्कल /क्लैकटर दरें घटाने का औपचारिक प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी कमीशनरों को नयी सर्कल दरें तैयार करने की हिदायतें दीं गई हैं। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह पहले ही इस प्रस्ताव पर कार्य कर रहे हैं और यह आगामी मीटिंग में विचार विमर्श के लिये पेश किया जायेगा।  मंदी का सामना कर रहे रियल इस्टेट सैक्टर को बड़ावा देने के लिए मंत्रीमंडल ने शहरी इलाकों में जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी 31 मार्च 2018 तक 9 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत करने को स्वीकृति दे दी है।मुख्य मंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की मीटिंग दौरान भारतीय स्टैंप एक्ट-1899 की धारा 3-सी और शैड्यूल 1-बी को संशोधन कर इस समय के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड के तौर पर ली जाती तीन प्रतिशत अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण दौरान पंजाब विधान सभा में किया था।  

एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसला लेते हुए मंत्रीमंडल ने रियल इस्टेट प्रोजेक्टों के लिए 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च , 2020 तक भूमि प्रयोग तबदीली (सी.एल.यू.), बाहरी विकास चार्जिज़ (ई.डी.सी.) और लाइसेंस फीस (एल.ई.) परमिशन फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी से छूट देने का भी फ़ैसला किया है।मंत्री मंडल ने सर्कल /क्लैकटर दरें कम करने /तर्क संगत बनाने को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है जो कि आगे और रियल इस्टेट सैक्टर को बड़ावा देगी। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह पहले इस मुद्दे  संबंधी कार्य कर रहे हैं और इस संबंधी औपचारिक प्रस्ताव को जल्दी ही विचार विमर्श के लिए सामने लाया जायेगा।मंत्रीमंडल ने सूबे में नये मैरिज पैलेसों के निर्माण के लिए स्वीकृति देने के इलावा अनअधिकरित मैरिज पैलेसें को नियमत करन के लिए नयी मैरिज पेलेस नीति को भी स्वीकृति दे दी है। यह नयी नीति गत् सरकार द्वारा 16 नवंबर, 2012, 07 जनवरी, 2013, 17 नवंबर, 2015 और 16 अगस्त, 2016 को समय -समय तैयार की मैरिज पेलेस नीतियाँ को ख़त्म करके उनकी जगह लेगी।    नयी नीति का उद्देश्य नये मैरिज पैलेसों के निर्माण में सुविधा देना भी है। इसमें मैरिज पेलेस मकान मालिकों को पेश समस्यां घटाईं गई हैं और इस के इलावा इन स्थानों पर एकत्रित होने वाले लोगों की सुरक्षा और पार्किंग सुविधा को यकीनी बनाया गया है। मंत्रीमंडल ने ईमारत नियमों में भी छूट देने का फ़ैसला किया है जो कि 10 प्रतिशत तक होगा।

 

Tags: Amarinder Singh

 

 

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