Saturday, 27 April 2024

 

 

खास खबरें माझा में गरजे मान! शैरी कलसी के लिए गुरदासपुर में किया चुनाव प्रचार अमृतसर में बोले मान - माझा वाले जब मन बना लेते हैं तो फिर बदलते नहीं है, इस बार 'आप' को जीताने का मन बना लिया है कांग्रेस महिलाओं को नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण देगी: लांबा लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने की अनोखी पहल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए लोगों को गुमराह कर रहा अकाली दल : परनीत कौर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए युवा देश का भविष्य, लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी करें सुनिश्चित : हेमराज बैरवा हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित तथ्य-जांच समिति में प्रदेश सरकार के दो मंत्री शामिल बोलने का हक भी छीन रही पंजाब सरकार कैथल में अंबाला रोड पर भगवान विश्वकर्मा चौक के निकट चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया ज़मीन के इंतकाल के बदले 10,000 रुपए रिश्वत लेता हुआ पटवारी विजीलैंस ब्यूरो द्वारा काबू 20,000 रुपए की रिश्वत लेता हुआ सीनियर सहायक विजीलैंस ब्यूरो द्वारा काबू आर.टी.ओ ने सेफ स्कूल वाहन स्कीम का उल्लंघन करने वाली 23 बसों के काटे चालान कांग्रेस देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही : डॉ. सुभाष शर्मा ‘मानव एकता दिवस’ के अवसर पर निरंकारी मिशन द्वारा 296 युनिट रक्त दान किया गया मार्कफैड के एम.डी. ने निर्विघ्न खरीद कार्यों को सुनिश्चित बनाने के लिए सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों के साथ लुधियाना, मोगा और फिऱोज़पुर की मंडियों का किया दौरा जिला एवं सत्र न्यायधीश की ओर से जिला कानूनी सेवाएं अथारटीज के सदस्यों के साथ बैठक जिला एवं सत्र न्यायधीश की ओर से जिला कानूनी सेवाएं अथारटीज के सदस्यों के साथ बैठक हीट-वेव से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश राजीव के हाथ के खाने का स्वाद आज तक नहीं भूले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की

 

नर्सरी दाखिले पर दिल्ली सरकार की अपील खारिज

Listen to this article

Web Admin

Web Admin

5 Dariya News

नई दिल्ली , 27 Feb 2017

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार द्वारा सार्वजनिक भूमि पर बनाए गए 298 निजी स्कूलों को नर्सरी में केवल दूरी के आधार पर (नेबरहुड) पर बच्चों को दाखिला देने की अधिसूचना पर एकल न्यायाधीश द्वारा रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा 14 फरवरी को दिए गए आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार की 7 जनवरी को जारी अधिसूचना को 'मनमाना और भेदभावपूर्ण' बताया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने पीठ के समक्ष दायर याचिका में कहा था कि यह आदेश 'गलत और दोषपूर्ण' है।दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्कूल से बच्चे के घर की दूरी को नर्सरी दाखिले के लिए प्राथमिक कसौटी बनाया गया था।

एकल न्यायाधीश ने सरकार द्वारा केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर बने 298 स्कूलों पर ही इस फैसले को लागू करने पर सवाल उठाया था। इस अधिसूचना में स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता देने को कहा गया था। अगर सीटें खाली रह जाएं तो फिर तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने की बात थी।सरकार की अधिसूचना के खिलाफ यह आदेश कुछ अभिभावकों और दो स्कूल निकायों, द एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकगनाइज्ड प्राइवेट स्कूल और फोरम ऑफ प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी किया गया था। 

 

Tags: High Court

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2024 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD