सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कथित यौन उत्पीड़न मामले में अन्नाद्रमुक की निष्कासित राज्यसभा सदस्य शशिकला पुष्पा को गिरफ्तार करने से तमिलनाडु पुलिस को रोक दिया। शशिकला की गिरफ्तारी पर छह सप्ताह की रोक लगाते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मदुरै उच्च न्यायालय को निर्णय करने को कहा। पुष्पा की दो पूर्व नौकरानियों ने पुष्पा के पति और बेटे पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि पुष्पा को घटना के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया।