पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय सरकार को आदेश जारी किये है कि कमीशनर नगर निगम, होशियारपुर को आवश्यक निर्देश जारी करे कि कमीशन द्वारा मांगी गई श्री गुरू रविदास सभा, साऊथ खुरद समीप रेलवे स्टेशन होशियारपुर द्वारा गंदे नाले संबधी शिकायत संबधी रिपोर्ट कमीशनर नगर निगम होशियारपुर द्वारा आगागी सुनवाई पर स्वयं पेश की जाए।इस सबधी जानकारी देते हुये पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री राजेश बाघा ने बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2015 को श्री गुरू रविदास सभा होशियारपुर द्वारा एक शिकायत की सुनवाई के संबध में राजिन्द्र पाल, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर नगर निगम होशियारपुर हाजिर हुये थे और उनको निर्देश दिये गये थे कि संबधित एरिया के मामले के संबध में सुनवाई की आगामी तिथि 17 नवंबर 2015 को रिपोर्ट पेश की जाए।
पंरतु निर्धारित तिथि पर नगर निगम का कोई भी प्रतिनिधि हाजिर नही हुआ और ना ही कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके पश्चात शिकायत की तिथि 22 दिसंबर 2015, 18 फरवरी 2016, 26 अप्रेल 2016 और 31 मई 2016 निश्चित की गई। पंरतु इन निश्चित तिथियों को नगर निगम होशियारपुर का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित हुआऔर ना ही कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस कारण शिकायत का निपटारा नही हो सका।उन्होने आगे बताया कि दिनांक 2 अगस्त 2016 को निश्चित सुनवाई की तिथि पर उपस्थित ना होने के कारण कमीशन ने रिपोर्ट ना दायर करने को गंभीरता से लिया और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कमीशनर ,नगर निगम होशियारपुर को अगली सुनवाई पर स्वयं पेश करने के लिए कहा पंरतु कमीशनर , नगर निगम निर्धारित तिथि पर उपस्थित नही हुये इसके पश्चात पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय सरकार को निर्देश जारी किये है कि कमीशनर नगर निगम होशियारपुर को आवश्यक निर्देश जारी करे कि कमीशन द्वारा मांगी गई रिपोर्ट, शिकायत की अगली सुनवाई की तिथि पर स्वंय कमीशनर, नगर निगम, होशियारपुर द्वारा पेश की जाए।