पश्चिम बंगाल के कामदुनि गांव में स्नातक की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को एक निचली अदालत ने छह लोगों को दोषी पाया। अतिरिक्त नगर एवं सत्र न्यायाधीश संचिता सरकार ने मामले में दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।अपराधी करार दिए गए लोगों की सजा पर निर्धारित करने के लिए शुक्रवार को सुनवाई होगी।कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना जिले के बरासात गांव के नजदीक घटी इस दर्दनाक घटना के दो वर्ष सात महीने बाद फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने सैफुल अली, अंसाल अली और अमीन अली को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया, जिसके लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड है।
तीन अन्य आरोपियों शेख इमानुल इस्लाम, अमीनुर इस्लाम और भोला नासकर को सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षडयंत्र और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी करार दिया गया है।इन अपराधियों को भी अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है।रफीकुल इस्लाम और नूर अली को बरी कर दिया गया, जबकि नौवें आरोपी गोपाल नासकर की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।सात जून, 2013 को विद्यालय से घर वापस आते हुए 20 वर्षीय पीड़िता को अपराधी जबरन एक फैक्ट्री में खींच ले गए, जहां उन्होंने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी। घटना की पूरे देश में काफी आलोचना हुई थी।अगले दिन फैक्ट्री के पीछे एक खेत में क्षत-विक्षत अवस्था में पीड़िता की लाश पाई गई थी।