एचएसजीपीसी : अदालत का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
Web Admin
5 दरिया न्यूज
नई दिल्ली , 07 Aug 2014
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एचएसजीएमसी) को हरियाणा स्थित सभी 52 गुरुद्वारों में गुरुवार 2:30 तक की स्थिति बहाल रखने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसजीपीसी और एचएसजीएमसी को अलग-अलग बैंक खाता खोलने के लिए कहा है जिसमें 52 गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से होने वाली आय जमा कराया जा सके। अदालत ने पुलिस प्रमुख से भी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाने और अशोभनीय घटना रोकने का आदेश दिया है। 52 गुरुद्वारों में से 8 ऐतिहासिक महत्व के हैं और 17 ऐसे गुरुद्वारा हैं जिनमें से प्रत्येक की आय 20 लाख रुपये प्रति वर्ष है और शेष की आमदनी 20 लाख रुपये से कम है। अदालत का निर्देश कुरुक्षेत्र से एसजीपीसी के सदस्य हरभजन सिंह की हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अधिकार क्षेत्र में दखल है और विधानसभा को इस तरह का कानून तैयार करने का अधिकार नहीं है।