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हरियाणा में श्रमिकों को बड़ा तोहफा- न्यूनतम वेतन में 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी, 1 अप्रैल, 2026 से होगी लागू- श्रम मंत्री अनिल विज

मंत्रीमण्डल ने लिया ऐतिहासिक फैसला- लाखों श्रमिकों की आय में भारी वृद्धि

 Anil Vij, Haryana, Ambala, BJP Haryana
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चण्डीगढ़ , 08 Apr 2026

Last updated on: Apr 10, 2026, 12:02 IST

हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि आज राज्य सरकार ने श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेजेज) की दरों में वृद्धि करके एक तोहफा दिया हैं और यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आज मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

चार नई संहिताओं के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन वृद्धि करने वाला हरियाणा पहला राज्य- विज

श्री विज ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय के अंतर्गत चार नई श्रम संहिताएँ-(वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020) के लागू होने के उपरांत अपने राज्य में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरों में भारी वृद्धि की है।

न्यूनतम वेतन दरों में लगभग 35 प्रतिशत तक हुई वृद्धि- विज 

उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से राज्य के लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब अकुशल (अनस्किल्ड) श्रमिक का वेतन 11274.60 रुपये से बढ़कर 15220 रुपये होगा, जिसके तहत लगभग 3945.40 रुपये की बढ़ोतरी होगी और यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार, अर्द्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) श्रमिकों का वेतन 12430.18 रुपये से बढ़कर 16780.74 रुपये होगा, जिसके अंतर्गत इस श्रेणी के श्रमिकों का 4350.56 रुपये वेतन बढ़ेगा और यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत होगी।

श्री विज ने बताया कि कुशल (स्किल्ड) श्रमिकों का वेतन 13704.31 रुपये से बढ़कर 18500.81 रुपये होगा, जिसके तहत इस श्रेणी के श्रमिकों का वेतन 4796.50 रुपये बढ़ेगा और यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत होगी। इस तरह, उच्च कुशल (हाई-स्किल्ड) श्रमिकों का वेतन 14389.52 रुपये से बढ़कर 19425.85 रुपये होगा, जिसके तहत इस श्रेणी के श्रमिकों का 5036.33 रुपये वेतन बढ़ेगा और यह बढ़ोतरी भी लगभग 35 प्रतिशत होगी।

श्री विज ने बताया कि चार नई श्रम संहिताएँ-वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020- को 21 नवंबर 2025 से लागू किया गया और इन संहिताओं के लागू होने से देश के 29 पुराने और बिखरे हुए श्रम कानूनों का सरलीकरण और तर्कसंगत एकीकरण किया गया है।

श्रमिकों की आय में यह उल्लेखनीय वृद्धि- विज

उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय श्रमिकों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की आय में यह उल्लेखनीय वृद्धि न केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी।

श्रमिकों के हितों की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता – विज

श्री विज ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी श्रमिकों के हित में इसी प्रकार के ठोस और प्रभावी निर्णय लिए जाते रहेंगे।

श्रमिक देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़- विज

श्री विज ने कहा कि श्रमिक देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। इसी दृष्टिकोण के साथ राज्य सरकार निरंतर श्रमिक हितैषी नीतियों को लागू कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षित कार्य वातावरण को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भविष्य में और भी व्यापक कदम उठाए जाएंगे।

न्यूनतम वेतन वृद्धि श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी - विज

उन्होंने विश्वास दिलाया कि यह ऐतिहासिक वेतन वृद्धि श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और उनके परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। श्री अनिल विज के इस सराहनीय प्रयास से प्रदेश में श्रमिक कल्याण की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

 

 

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