खरड़ विधानसभा के अंतर्गत माजरी ब्लॉक के गाँव मिर्जापुर में भू-माफिया गाँव के पहाड़ व जंगल को समतल कर, प्लॉट एवं फार्म हाउस काटकर, गेरकानूनी तरीके से बेच रहा है, यह कहना पंजाब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी का जिन्होंने गाँव वासियों के बुलाने पर माजरी मण्डल अध्यक्ष मोहित गौतम के साथ मौके का निरक्षण कर तबाह किए गए जंगल व पहाड़ देखे ।
जोशी ने कहा कि इतना दबंग है भू-माफिया कि पहाड़ से किसी तरह की छेड़ छाड़ पर प्रतिबंध होने के बाबजूद उसे काट कर बरसाती नाला / चो में मिट्टी भर कर गेरकानूनी तरीके से बेचे जा रहे फार्म हाउसों, प्लॉटों को रास्ता बना रहा है । इस पूरी कारवाई में भू-माफिया कुदरती चो के रास्ते बदल रहा है , गाड़ी चलाने के लिए कुदरत से खिलवाड़ कर रास्ते बना रहा है ।
गमाडा, माइनिंग, फॉरेस्ट, जंगली जीव सुरक्षा, माल महकमा, पंचायत और ग्रामीण विकास, पुलिस, आदि सभी सरकारी महकमों की परवाह किए बिना फार्म हाउस यां प्लॉट बेचने के लिए पहाड़ों को और ऊबड़ खाबड़ ज़मीनों को समतल कर रहा है । जंगली घास-फूस, सरकंडा, पेड़ पौधे, आदि काट कर लोहे का जाल लगाकर ज़मीनों को बेचने के लिए तयार कर रहा है ।
जोशी ने बताया कि जिस जमीन को बेचा जा रहा है, वह “मुस्तरका-मालकान” है, अर्थात ऐसी भूमि जो अनेक मालिकों/हिस्सेदारों की साझी मिल्कियत मानी जाती है। इस भूमि के लगभग 500 हिस्सेदार हैं और अब तक इसका विधिवत तकसीम (विभाजन) नहीं हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि किस हिस्सेदार का हिस्सा कहाँ स्थित है।
उन्होंने कहा कि पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम की मौजूदगी में माल विभाग द्वारा जमीन की तकसीम कर प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से की पहचान की जाती है, जो आज तक नहीं हुई। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बिना विधिवत तकसीम के, केवल किसी हिस्सेदार से कथित खरीद के आधार पर भू-माफिया जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता है? गाँव मिर्जापुर के वासियों ने इलाके के एस.एच.ओ, डीएसपी, एसएसपी, आदि सब को इस फ्रॉड / धोखाधड़ी की शिकायत दी पर पंजाब पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की।
जोशी ने कहा कि डीसी मोहाली, एसडीएम खरड़, तहसीलदार माजरी, कानूनगो माजरी एवं गाँव मिर्जापुर के पटवारी की इस फ्रॉड के ऊपर चुप्पी साफ दर्शाती है कि सरकारी अधिकारी एवं पंजाब पुलिस की भू-माफिया के साथ साँठ गांठ है और अगर ऐसा नहीं है तो सिवल प्रशासन तुरंत कारवाई करे और पुलिस गाँव वासियों द्वारा 20 मई 2025 को की गई शिकायत पर कारवाई कर भू-माफिया को गिरफ्तार करे ।