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हरियाणा में कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा टैªवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 हुआ पारित - गृह मंत्री अनिल विज

कबूतरबाजी के मामलों से निपटने के लिए एसआईटी-1 ने 593 अभियुक्तों को किया गिरफतार, लगभग एक करोड 81 लाख 57 हजार 800 रूपए किए रिकवर - अनिल वि

Anil Vij, Haryana, Ambala, Bharatiya Janata Party, BJP, BJP Haryana
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चण्डीगढ , 28 Feb 2024

हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा टैªवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 पारित किया गया है ताकि भोले-भाले लोग और युवा ऐसे कबूतरबाजों के चंगूल में न फंस सकें। श्री विज ने कहा कि टैªवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह विधेयक लाया गया है। 

उन्होंने सदन में सदस्यों को अवगत करवाते हुए बताया कि कबूतरबाजी एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी है जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है क्योंकि भोले-भाले लोग टैªवल एंजेंटों के चंगुल फंसकर अपना सब कुछ गवां रहे थे। श्री विज ने बताया कि कबूतरबाजी के मामलों के लिए उनके द्वारा पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती अरोडा की अध्यक्षता में एक एसआईटी-1 गठित की गई थी और इस एसआईटी ने अपने कार्यकाल के दौरान 593 अभियुक्तों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की थी तथा कबूतरबाजों से लगभग एक करोड 81 लाख 57 हजार 800 रूपए रिकवर किए थे। 

गृह मंत्री ने बताया कि इसके बाद गत 17 अप्रैल, 2023 में आईपीएस अधिकारी सिवाश कविराज की अध्यक्षता में एक ओर एसआईटी-2 गठित की गई और इस एसआईटी ने अब तक 604 अभियुक्तों को गिरफतार करके 3 करोड 3 लाख 4 हजार रूपए रिकवर करने में सफलता हासिल की है। गृह मंत्री ने कहा कि कबूतरबाजी इतनी गंभीर बीमारी है पंरतु इस पर कोई कानून नहीं था। कबूतरबाजों के चंगुल में फंस कर अनेकों युवा बताए गए विदेशों में पहुंच ही नहीं पाए, कईयों का पता ही नहीं है और कई डंकी रूट के माध्यम से फंस जाते हैं तथा पीछे से उनके मां-बाप तडपते हैं। 

उन्होंने हाल की एक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि वे अभी हाल ही में एक खबर देख रहे थे कि टैªवल एजेंटों ने युवाओं को रूस में भेजा परंतु ये रूस में जब पहुंचे तो उन्हें यूके्रन युद्ध में लडाई करने के लिए खडा कर दिया गया है और आज ये युवा वहां पर फंसे हुए हैं। श्री विज ने बताया कि आज विधानसभा में इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाया गया है ताकि हमारी तरूणाई का भविष्य सुरक्षित रहें।

उन्हांने बताया कि इस विधेयक के तहत 3 से 10 साल की सजा के प्रावधान और दो से पांच लाख रूपए तक जुर्माना होने के साथ-साथ संपति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी टैªवल एजेंट बिना पंजीकरण के कार्य नहीं कर सकेंगा। श्री विज ने, उप-मुख्यमंत्री के सुझाव कि ऐसे नकली टैªवल एजेंटों के वित्तीय लेनदेन को भी नियम बनाते समय फ्रीज करने का प्रावधान होना चाहिए, के संबंध में कहा कि उप-मुख्यमंत्री का सुझाव अच्छा है और पर अवश्य ही विचार करके सम्मिलित किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि गत दिवस भी युवाओं के भविष्य और समाज को सही दिशा देने के दृष्टिगत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए उन्हें बर्बादी से बचाया जा सकें। 

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024

ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 कहा जाएगा। 

हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है। बेईमान और अपंजीकृत ट्रैवल एजेंट ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में आसान और त्वरित आप्रवासन का वादा करके धोखा देते हैं। ये एजेंट विदेशों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रस्ताव पत्र के जरिए वर्क वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा की व्यवस्था करने का वादा करते हैं, लेकिन कई मामलों में, वे अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं। 

कई मामलों में, ये एजेंट नकली प्रस्ताव पत्र प्रदान करते हैं और कभी-कभी नकली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज भी बनाते हैं। वे अत्यधिक फीस वसूलते हैं और विभिन्न चरणों में बड़ी रकम की मांग करते हैं। कई बार ये एजेंट निर्दोष व्यक्तियों को अवैध तरीके से विदेश भेज देते हैं और ऐसे लोगों को उन देशों की पुलिस पकडकर सलाखों के पीछे डाल देती है, इसलिए ऐसे ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। 

जनता के व्यापक हित में, एक कानून यानी ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024’ जो कि ट्रैवल एजेंटों की गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच एवं निगरानी करने, ऐसे लोगों को दंडित करने, कानून के अनुसार गलत काम करने वालों के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है।

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024

हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक को संशोधित करने के लिए हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 पारित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन का अधिकार के दायरे में ‘मृतकों के अधिकार और सम्मान’ भी शामिल हैं। 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। मृतकों के प्रति आदर और सम्मान मानवीय गरिमा की पहचान है। मृत व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से किसी भी मांग को उठाने या आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी शव का स्वयं उपयोग न करे या उपयोग करने की अनुमति न दे।

यह विधेयक ‘हरियाणा शव का सम्मान जनक निपटान अधिनियम, 2024’ एक मृत शरीर के गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है और यदि परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते है और जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाता है तो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है। इसलिए यह बिल लाया गया है।

To curb ‘Kabootarbazi’ in Haryana, The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024 has been passed today - Home Minister Anil Vij

SIT-1 arrested 593 accused, recovered approximately Rs 1 crore 81 lakh 57 thousand 800 - Anil Vij

Chandigarh

Haryana Home Minister Sh. Anil Vij said that to curb ‘Kabootarbazi’ in Haryana, the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024 has been passed today. He said that this bill passed for establish a framework to ensure the transparency, accountability, integrity of travel agents and to check and curb their illegal and fraudulent activities, safeguarding the interest of resident of the state of Haryana and for the matters connected therewith or incidental thereto. 

He said that ‘Kabootarbazi’  has emerged as a serious disease for which this bill has been presented because innocent people were getting trapped and losing everything. Sh. Vij said that to solve the cases of ‘Kabootarbazi’, he formed the SIT-1 headed by the former IPS officer Bharti Arora and they had succeeded in arresting 593 culprits during their tenure and recovered Rs 1 crore 81 lakh 57 thousand 800. 

After that SIT-2 has been constituted headed by IPS officer Sivash Kaviraj on April 17, 2023. SIT-2 has been arrested 604 culprits so far and recovered Rs 3 crore 3 lakh 4 thousand. The Home Minister said that ‘Kabootarbazi’ is such a serious disease, there was no law on it in the state. Many young people, trapped in the clutches of fake travel agents, never manage to reach foreign lands as they were promised. 

For many, their fate remains unknown, while others get stuck through illegal routes, leaving their parents in anguish from behind. Referring to a recent news, he said that he was recently watching a news that the Travel agents had sent youth to Russia, but when they were caught in Russia, they were made to fight in the Ukraine war and today these youth have become trapped there.

Sh. Vij said that today a strict law has been presented in the Assembly so that the future of our youth is safe. He said that under this, a provision has been made for imprisonment of 3 to 10 years and fine of Rs 2 to 5 lakh as well as confiscation of property. He told that now no travel agent can work without registration. Sh. Vij stated regarding the suggestion of the Deputy Chief Minister to freeze the financial transactions of such fake travel agents when making rules, saying that the suggestion of the Deputy Chief Minister is good and will definitely be considered and incorporated.

He informed that yesterday too, in the perspective of guiding the future of youth and society in the right direction, Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Haryana Amendment Bill, 2024 was passed so that youth can be saved from the addiction of drugs and be saved from destruction.

The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024

The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024 aims to establish a framework to ensure transparency, accountability, and integrity of travel agents, and to investigate and regulate their illegal and fraudulent activities to protect the interests of the residents of Haryana. The unscrupulous and unregistered travel agents deceive such persons by promising them easy and quick immigration to foreign countries. 

These agents promise to arrange work visas, work permits, study visa through Offer Letter from Universities and Colleges in foreign countries, but in many cases, they fail to deliver on their promises. In many cases, these agents provide fake Offer Letters and sometimes even form fake or unrecognized Universities or Colleges. 

They charge exorbitant fees and demand huge amount of money at different stages. Many a time, these agents send innocent persons to foreign countries illegally and such persons are caught and put behind bars by the police of those countries, therefore, there is a dire need to curb the illegal activities of such travel agents.

In the interest of public at large, a legislation i.e. 'The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024' to provide for measures to check and monitor the unlawful and fraudulent activities of travel agents and to provide a mechanism to punish such wrong doers as per law and for matters connected therewith and incidental, is necessary." Today, The Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024 have been passed in Vidhan Sabha. 

 

 

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