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सुप्रीम कोर्ट ने आरकैप की संपत्तियों के दूसरे दौर की नीलामी पर रोक लगाने से किया इनकार

Supreme Court, The Supreme Court Of India, New Delhi, National Company Law Appellate Tribunal, NCLAT
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5 Dariya News

नई दिल्ली , 20 Mar 2023

Last updated on: Mar 20, 2023, 00:00 IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरकैप की संपत्तियों के दूसरे दौर की नीलामी के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एम.एम. सुंदरेश ने एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगाने की टोरेंट की दलील पर विचार करने से इनकार कर दिया और उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की। 

शीर्ष अदालत का फैसला एनसीएलएटी को चुनौती देने वाली दिवालिया फर्म रिलायंस कैपिटल (आरकैप) की बोली लगाने वाले टोरेंट समूह द्वारा दायर याचिका पर आई थी। टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि क्या हर महीने बोली लग सकती है? 

पीठ ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी। रोहतगी ने कहा कि पहले दौर में दो पार्टियों ने बोली लगाई थी और उनके मुवक्किल को बताया गया कि उनकी बोली अंतिम है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बोली लगाने के दौरान दूसरा पक्ष रुक गया और उनके मुवक्किल ऊपर चले गए और उन्हें आगे आने के लिए कहा गया, लेकिन फिर उनका विचार बदल गया और वह फिर से बोली शुरू करना चाहता है। 

दूसरे दौर की नीलामी, जो सोमवार को होनी थी, नहीं हुई। रोहतगी ने कहा, अगर कोई स्टे नहीं है, तो आज डेडलाइन थी। अगर वे दूसरी बोली शुरू करते हैं तो अगर मैं भाग नहीं लेता और वह बोली अंतिम है तो वे कहेंगे कि आप बाहर हो गए हैं। यदि मैं उस बोली में भाग लेता हूं तो यह निष्फल है, क्यों न दो सप्ताह का इंतजार किया जाए और आप ही फैसला करें। 

रोहतगी ने आगे कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने उनके मुवक्किल से कहा कि उनकी बोली अंतिम है और उन्होंने प्लान मांगा, जो उन्हें दिया गया। दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा, इन्हें नोटिस जारी करें, जिसका जवाब अगस्त तक देना है। इस महीने की शुरूआत में, एनसीएलएटी का आदेश विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) द्वारा दायर एक याचिका पर आया। 

यह रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं में से एक है। एनसीएलएटी के आदेश के बाद आरकैप के कर्जदाताओं ने 20 मार्च को ई-नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का फैसला किया था। पहली नीलामी के बाद टोरेंट, रिलायंस कैपिटल के लिए 8,640 करोड़ रुपये की बोली के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाला था। 

हिंदुजा समूह द्वारा 9,000 करोड़ रुपये की पेशकश के बाद रिलायंस कैपिटल के सीओसी ने दूसरी नीलामी का विकल्प चुना। टोरेंट ने इसे एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की मुंबई बेंच के समक्ष चुनौती दी थी। फरवरी में, एनसीएलटी ने कहा कि वित्तीय बोलियों के लिए 21 दिसंबर, 2022 को चैलेंज मैकेनिज्म समाप्त हो गया था, जिसमें टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स की बोली 8,640 करोड़ रुपये थी, जो उच्चतम थी। 

इस आदेश को आरकैप के सीओसी ने एनसीएलटी में चुनौती दी थी। विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया), रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं में से एक, ने एनसीएलटी के एक आदेश को चुनौती देते हुए एनसीएलएटी का रुख किया था जिसने दिवालिया फर्म की आगे की नीलामी को प्रतिबंधित कर दिया था। 

24,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के बाद आरकैप को नवंबर 2021 में कर्ज समाधान के लिए भेजा गया था। शीर्ष अदालत ने ऋणदाताओं को मूल्य को अधिकतम करने के लिए कार्रवाई के दूसरे दौर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी है। लेनदारों की समिति (सीओसी) ने हिंदुजा बोली के बाद नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का फैसला किया था।

 

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