जेल जाएंगे सिद्धू: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, बुजुर्ग को मुक्का मारा था, हो गई थी मौत

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जेल जाएंगे सिद्धू: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, बुजुर्ग को मुक्का मारा था, हो गई थी मौत

Navjot Singh Sidhu , Congress , Chandigarh , Punjab Congress , Supreme Court, Punjab And Haryana High Court, Navjot Singh Sidhu Convicted
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19 May 2022

Last updated on: May 19, 2022, 00:00 IST

पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के दिन बहुत बुरे चल रह हैं। पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा और अब रोड रेज मामले में सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। यह रोड रेज का मामला 1988 का है। पहले कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में राहत मिल गई थी। लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब इसपर सुनवाई करते हुए आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

अब सिद्धू के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सिद्धू को पुलिस गिरफ्तार करेगी या फिर सिद्धू खुद सरेंडर कर दें।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की है। आदेश के अनुसार सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। अब सिद्धू को IPC की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है। सिद्धू इस वक्त पटियाला में मौजूद हैं। आज सुबह ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ हाथी पर बैठकर प्रदर्शन किया था। 

ये है रोडरेज मामला-

सिद्धू के खिलाफ रोडरेज का मामला साल 1988 का है। सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह नाम के बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया। ये सिर्फ बहसबसाई का झगड़ा नहीं था आरोप है कि दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। जिसमें सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह सिर में लगा मुक्का ही बताया गया था। इस बाद पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। लेकिन बुजुर्ग के परिजन इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद आज यानी गुरुवार को इस पर फैसला आया है।

सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था-

इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों का अभाव बताते हुए 1999 में बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल कैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।

सिद्धू ने क्रिकेट से कमाया नाम-

नवजोत सिंह सिद्धू शानदार क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपनी सेवाएं दी हैं। सिद्धू बतौर धाकड़ ओपनर जाने जाते हैं। क्रिकेट से सन्यास के बाद सिद्धू ने राजनीति में कमद रखा और पहले भाजपा और फिर पार्टी बदलकर कांग्रेस में आए। काफी टीवी शोज किए और क्रिकेट छोड़ने के बाद भी खूब नाम कमाया। अपने बोलने के खास अंदाज से भी सिद्धू ने खूब सुर्खियां बटोरी और काफी अर्से तक क्रिकेट में कमेंट्री भी की। कुल मिलाकर देखें तो सिद्धू का सफर काफी अच्छा रहा। लेकिन जिंदगी में कुछ बुरा वक्त भी आया जहां लोगों ने उनकी खूब निंदा की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ सिद्धू की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में थे। लेकिन इस दोस्ती के चक्कर में भारत में सिद्धू की छवि काफी खराब भी हुई लेकिन उन्होंने ये दोस्ती नहीं तोड़ी।

 

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