उप्र : उम्मीदवारों को देनी होगी सोशल साइट एकाउंट की जानकारी
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5 दरिया न्यूज
लखनऊ , 18 Mar 2014
लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का व्यय उम्मीदवार या राजनीतिक दल के प्रचार व्यय में शामिल किया जाएगा। आयोग के मुताबिक विकीपीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और वाट्सएप्प पर प्रचार सोशल मीडिया के विज्ञापनों के व्यय में शामिल होंगे।मुख्य निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर भी आदर्श आचार संहिता लागू होगी। चुनाव प्रचार से संबंधित कानूनी प्रावधान अन्य मीडिया की तरह सोशल मीडिया पर लागू होंगे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें उम्मीदवारों को नामाकंन पत्र दाखिल करते समय अपने ई-मेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी आयोग को देनी होगी। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का खर्च उम्मीदवार या राजनीतिक दल के प्रचार खर्च में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संदर्भ में सभी राष्ट्रीय तथा राजकीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए जारी परिपत्र में कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का विनियमन किया जाना जरूरी है।आयोग ने कहा कि निर्वाचन में पारदर्शिता और समान अवसर प्रदान किए जाने की अनिवार्यता सोशल मीडिया पर लागू होती है। आयोग ने कहा कि विकीपीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और वाट्सएप्प पर प्रचार सोशल मीडिया के विज्ञापनों के व्यय में शामिल होंगे।