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पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये बजट प्रस्तावों पर मोहर

प्रषासकीय सुधारों से संबंधित विभागों का विलय करने की मंजूरी , बुनियादी ढांचा विकास एवं रेगूलेषन एक्ट में संषोधन को हरी झंडी

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 19 Jun 2017

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने आज राज्य के वित मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा 20 जून को विधानसभा में पेष किये जाने वाले बजट के प्रस्तावों को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने प्रषासकीय सुधार विभाग और षिकायत निवारण विभाग का विलय करके पूनर्गठन करने के पष्चात नया नाम 'प्रषासनिक सुधार एवं लोक षिकायत विभाग रखने की मंजूरी दे दी।इस कदम से षिकायत निवारण विभाग के मौजूदा और ऑफ लाइन षिकायतों के निवारण की विधि की दुरूस्ती और समकालीकरण होने से प्रभावित षिकायत निवारण विधि लागू करने से ना केवल प्राप्त होने वाली षिकायतों की संख्या घटेगी बल्कि षिकायतों के क्षेत्र में प्रषासकीय सुधार भी होगा। इसके अतिरिक्त प्रषासनिक सुधार कमिषन द्वारा सभी विभागों को ई-प्रषासन अधीन लाना अनिवार्य होगा।प्रवक्ता ने आगे बताया कि यह विलय भारत सरकार की तर्ज पर किया गया है जहां प्रषासकीय सुधार एवं सार्वजनिक षिकायतों के तौर पर जाने जाते विभाग को पर्सोनल मंत्रालय अधीन लाया गया है।एक और फैसले में मंत्रीमंडल ने पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास एवं रैगूलेषन) एक्ट, 2002 में संषोधन कर पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास एवं रैगूलेषन) संषोधन बिल -2017 को कानूनी रूप देने के लिये विधानसभा के चल रहे सत्र में पेष करने की स्वीकृति दे दी है। 

प्रवक्ता ने बताया कि इस कदम से बुनियादी ढांचा फीस पंजाब बुनियादी ढांचा विकास फंड की बजाये राज्य के संचित फंड में जमा होगी। इससे विकास फंड के लिये बजट ग्रांट का उपबंध होगा।मंत्री मंडल ने शराब के ठेकों की राष्ट्रीय और प्रांतीय मार्गों पर स्थान निर्धारित करने और  मार्गों के 500 मीटर घेरे में शराब परोसने की पाबंदी से होटलों, रैस्टोरेंट और क्लबों को हटाने पंजाब आबकारी अधिनियम- 1914 की धारा-ए में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन के साथ इन सभी होटलों और क्लबों आदि में शराब परोसने को स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन यह भी तय है कि राष्ट्रीय और राज मार्गों के 500 मीटर घेरे में कोई भी खुदरा ठेका नहीं होगा। परन्तु यह प्रतिबंध राष्ट्रीय और राज मार्गों पर स्थित होटलों, रैस्टोरेंट  और क्लबों पर लागू नहीं होंगा। मंत्री मंडल ने इस सम्बन्ध में संशोधन बिल- 2017 के  खरड़े को हरी झंडी दे दी है जिसे कानून बनाने वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जायेगा।मंत्री मंडल ने राज्य में फसली विभिन्नता को उत्साहित करने व अलग से बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है जिससे किसानों को सब्जियाँ, फलों, रेश्मी कीड़े पालन, चारा और फूलों की काश्त जैसी पैदावार की ओर जोड़ कर गेहूँ- धान के  फसली चक्र में से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। इस समय फलों और सब्जियाँ अधीन कुल रकबा तीन लाख हेक्टेयर है जो देश में इस काश्त अधीन कुल क्षेत्रफल का चार प्रतिशत है।मंत्री मंडल ने पंजाब म्यूनिसिपल फंड एक्ट- 2006 और पंजाब म्यूनिसिपल बुनियादी ढांचा विकास फंड एक्ट- 2011 में संशोधन पर स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिससे राज्य में उत्पाद और सेवा कर बिल- 2017 लागू करने का रास्ता साफ होगा। मंत्री मंडल ने आई. के. गुजराल तकनीकी यूनिवर्सिटी (संशोधन) आर्डीनेंस- 2017 और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी यूनिवर्सिटी (संशोधन) आर्डीनेंस- 2017 को कानूनी रूप देने चालू बजट सत्र में प्रस्ताव में पेश करने की अनुमति दी है।  

 

Tags: Amarinder Singh

 

 

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