हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नौ साल से अधिक पुरानी 300 रोडवेज बसें सेवा से हटाई जाएंगी। राज्य के परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने कहा कि इसी तरह राज्य के बाहर से खरीदे गए 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को अधिक पंजीकरण शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण शुल्क की घोषणा बाद में की जाएगी।बाली ने कहा कि इस तरह के वाहनों के पंजीकरण का अधिकार सिर्फ राज्य परिवहन आयुक्त के पास ही होगा।
बाली ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में मौजूद 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को अतिरिक्त पथकर देना होगा।उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था अगले वर्ष पहली जनवरी से प्रभावी होगी।बाली ने कहा कि 15 वर्ष पुराने हो चुके सरकारी डीजल वाहनों की संख्या 142,000 है, जबकि 10 वर्ष पुराने वाहनों की संख्या 131,000 है।उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण चिंता का कारण है और यह निर्णय राज्य की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है।मंत्री ने कहा कि ऑटोरिक्शॉ को ई-रिक्शॉ में बदलने के परमिट तत्काल जारी किए जा रहे हैं और 25 इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बसें जल्द शुरू की जाएंगी।