Thursday, 09 May 2024

 

 

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दिल्ली महिला आयोग व बरखा सिंह को अदालत का नोटिस

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5 Dariya News

नई दिल्ली , 22 May 2015

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) और इसकी अध्यक्ष बरखा सिंह को आम आदमी पार्टी (आप) नेता कुमार विश्वास की याचिका पर एक नोटिस जारी किया। दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को आप की एक कार्यकर्ता की शिकायत पर सम्मन जारी किया था, जिसे कुमार विश्वास ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।महिला ने कुमार विश्वास पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसके साथ कथित संबंधों की अफवाहें खारिज नहीं की हैं, जिस कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। शिकायत करने वाली महिला को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, इसीलिए न्यायाधीश न्यायमूíत राजीव शकधर ने उसे भी समन भेजा है। हालांकि न्यायालय ने डीसीडब्ल्यू द्वारा कुमार विश्वास को भेजे गए समन पर रोक लगाने से मना कर दिया। मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को निर्धारित करते हुए न्यायालय ने कहा, "उच्च न्यायालय का निबंधक शिकायतकर्ता (महिला) को बंद लिफाफे में समन भेजेगा। न्यायालय नए पक्षकार (महिला), दिल्ली महिला आयोग और इसके अध्यक्ष को नोटिस जारी करता है।"

इससे पहले न्यायालय ने कुमार विश्वास के वकील सोमनाथ भारती से आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में शिकायत करने वाली महिला को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए कहा। न्यायालय में कुमार विश्वास की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा है कि डीसीडब्ल्यू को इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सोमनाथ भारती ने कहा कि कुमार विश्वास को गलत तरीके से सम्मन जारी किया गया और समन जारी करने का फैसला डीसीडब्ल्यू के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने कहा, "डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने राजनीतिक बदले की भावना से समन जारी किया है।"

आप ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया है। शिकायतकर्ता महिला ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में कुमार विश्वास के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। महिला ने कुमार विश्वास से मांग की थी कि वह उसके साथ संबंधों की अफवाहों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दें। विश्वास ने महिला की बात को 'फिजूल' बताया, जिसके बाद उसने दिल्ली महिला आयोग में उनके खिलाफ शिकायत की थी। महिला की शिकायत पर आयोग ने विश्वास को समन जारी किया था। 

 

Tags: High Court , Kumar Vishwas

 

 

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