हरियाणा में सिख गुरुद्वारा पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई
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नई दिल्ली , 07 Aug 2014
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए गठित अस्थाई समिति के सदस्यों से दोपहर दो बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा है। न्यायालय ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों समिति के प्रतिनिधियों से अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि वह उन्हें सुने बगैर कोई निर्णय नहीं पारित कर सकता।