Tuesday, 21 July 2026

 

 

खास खबरें बरिंदर कुमार गोयल द्वारा समराला के गांव पूनियां में 1.10 करोड़ रुपये की लागत वाली लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन हमीरपुर के समर्थ अत्री का एशियन शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग ट्रॉफी-2026 के लिए चयन मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा के छात्रों के लिए ‘तकनीकी रोजगार सेतु’ पोर्टल का शुभारंभ किया नायब सिंह सैनी ने पंजाब दौरे के दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचे बापू लाल बादशाह की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए सरकार कर रही है काम: नायब सिंह सैनी प्रो असीम कुमार घोष ने बाल भवनों में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के विस्तार की सराहना की गौशालाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित : नायब सिंह सैनी हरियाणा में दुग्ध उत्पादन और नस्ल सुधार को मिलेगी गति : श्याम सिंह राणा हरियाणा में अनुपालन में कमी एवं विनियमन-सरलीकरण अभियान का दूसरा दौर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं: आरती सिंह राव जिलास्तर पर निवेशकों के आवेदन लंबित न रहें, एक ही बार में दर्ज हों सभी आपत्तियां : राव नरबीर सिंह हरियाणा में आयुष परियोजनाओं के लिए तय हुई समय सीमा राजेश नागर ने घोर लापरवाही बरतने पर डाकघर अधीक्षक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित गुलाब चंद कटारिया ने कारगिल के वीरों को दी श्रद्धांजलि सरकारी कॉलेज डेराबस्सी में 18.88 लाख रुपये की लागत से नए ट्यूबवेल की आधारशिला रखी गई नूरपुर बेदी ब्लॉक के गाँवों को मिलेंगी सिंचाई सुविधाएँ, 650 करोड़ रुपये से योजना तैयार : बरिंदर कुमार गोयल 10,000 रुपये की रिश्वत लेते सहायक उप-निरीक्षक को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथ किया काबू गगल एयरपोर्ट प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करेंगे : केवल सिंह पठानिया बलबीर सिंह सिद्धू ने विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आए सैकड़ों लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया भगवंत मान गुरु साहिबान के खिलाफ की अपनी बेअदबी के कार्रवाईयों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे : सुखबीर सिंह बादल

 

हरियाणा कैबिनेट ने एनसीआर में बेहतर परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एग्रीगेटर और/ या डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नए नियमों को मंज़ूरी दी

1 जनवरी, 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ़ सीएनजी, ईवी और स्वछ्तम ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी

Nayab Singh Saini, Chief Minister of Haryana, BJP Haryana, Cabinet Decisions Haryana
Listen to this article

5 Dariya News

5 Dariya News

5 Dariya News

चंडीगढ़ , 18 May 2026

Last updated on: May 19, 2026, 11:07 IST

हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1993 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ द्वारा जारी दिशानिर्देश और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंज़ूरी दी गई। यह फैसला राज्य के एनसीआर जिलों में बेहतर परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने और वायु गुणवता को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है।

संशोधित नियमों के तहत 1 जनवरी, 2026 से राष्ट्रीय राजधानी इलाकों में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में शामिल सभी गाड़ियां आवश्यक तौर पर सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां या किसी दूसरे स्वछ्तम ईंधन पर आधारित होंगी। इसके अलावा,  एनसीआर इलाकों में मौजूदा बेड़े में सिर्फ़ सीएनजी या इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर, ऑटो-रिक्शा को ही शामिल करने की अनुमति होगी।

कैबिनेट ने राज्य में चल रहे ऐप-बेस्ड पैसेंजर एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1993 के रूल 86 ए में बदलाव की भी मंज़ूरी दी। नए नियमों में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवश्यक लाइसेंसिंग, ड्राइवरों और गाड़ियों के लिए ऑनबोर्डिंग नियम, पैसेंजर सुरक्षा के उपाय, शिकायत सुलझाने के तरीके, प्रेरणा और पुनरावलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ड्राइवरों और पैसेंजर के लिए इंश्योरेंस कवरेज, ऐप्स के लिए साइबर सिक्योरिटी का पालन और किराए का रेगुलेशन शामिल हैं।

नियमों अनुसार एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज, ड्राइवरों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थय बीमा और ऑनबोर्डेड ड्राइवरों के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। इन नियमों के तहत गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फर्स्ट-एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर लगाना भी ज़रूरी है। 

एग्रीगेटर्स को पैसेंजर की मदद और शिकायत दूर करने के लिए 24x7 घण्टे कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर भी बनाने होंगे। पारदर्षी और जिम्मेवारी को मज़बूत करने के लिए नियमों में वाहन और सारथी पोर्टल के ज़रिए गाड़ी और ड्राइवर की डिटेल्स के वाहन का डिजिटल प्रमाणीकरण का प्रबंध करना है। 

एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑनबोर्डेड ड्राइवरों और गाड़ियों का डिटेल्ड डिजिटल रिकॉर्ड भी रखना होगा। बैठक में मंत्रिपरषद को अवगत करवाया गया कि एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रोसेस निर्धारित पोर्टल cleanmobility.haryanatransport.gov.in. के ज़रिए संचालन किया जाएगा। 

नए फ्रेमवर्क में ड्राइवर वेलफेयर, किराया शेयरिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड, दिव्यांगजन-फ्रेंडली गाड़ियों को शामिल करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ने से जुड़े नियम भी शामिल किए हैं।

 

Tags: Nayab Singh Saini , Chief Minister of Haryana , BJP Haryana , Cabinet Decisions Haryana

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2026 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD