हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल एवं विविध पद (राज्य समूह ‘ग’) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन का उद्देश्य ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) पद के लिए शैक्षणिक योग्यताओं को अद्यतन एवं युक्तिसंगत बनाना है।
यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण में समय के साथ हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पूर्व में इस पद के लिए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ जैसे संस्थानों से ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का विशिष्ट डिप्लोमा कोर्स आवश्यक था।
हालांकि, वर्ष 2009 से ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए हैं और उनकी जगह बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी (ऑपरेशन थिएटर/एनेस्थीसिया) जैसे डिग्री आधारित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने वर्तमान शैक्षणिक मानकों के अनुरूप संशोधित पात्रता मानदंडों को मंजूरी दी है।
संशोधित नियमों के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास 10+2 विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान/गणित) के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी (ऑपरेशन थिएटर/एनेस्थीसिया) होना अनिवार्य होगा। हिंदी या संस्कृत के ज्ञान संबंधी प्रावधान यथावत रखे गए हैं।
संशोधनों के तहत पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति के पात्रता मानदंडों को भी युक्तिसंगत बनाते हैं । पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी के पास 10+2 विज्ञान के साथ किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के ऑपरेशन थिएटर में समूह-डी कर्मचारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
वहीं प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के रूप में संबंधित अनुभव अनिवार्य होगा। इस निर्णय से राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के ऑपरेशन थिएटरों में योग्य तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।