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हरियाणा कैबिनेट ने मिश्रित भूमि उपयोग नीति को दी मंजूरी

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 24 Mar 2026

Last updated on: Mar 25, 2026, 13:39 IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागीय योजनाओं में 'मिश्रित भूमि उपयोग' (Mixed Land Use) के रूप में निर्धारित भूमि के उपयोग से संबंधित नीति को मंजूरी दी गई है। राज्य की कुछ विकास योजनाओं में मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, जिनमें आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक, तथा साथ ही औद्योगिक उपयोग प्रस्तावित है। 

चूंकि, ऐसे मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में अनुमत उपयोगों का प्रतिशत संबंधित विकास योजनाओं में निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए उनमें विभिन्न अनुमत परियोजनाओं को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकी और वे विभाग के पास लंबित थीं। अतः, मंत्रिमंडल ने उक्त मुद्दे को हल करने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है।

नई तैयार की गई नीति के अनुसार, मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोगों की अनुमति दी जाएगी, भले ही संबंधित सेक्टर/जोन के शुद्ध नियोजित क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिशत सीमा (cap) निर्धारित न हो। हालांकि, अन्य नियोजन मापदंडों, जिनमें पहुंच और क्षेत्र के मानदंड शामिल हैं, का पालन संबंधित विकास योजना के ज़ोनिंग विनियमों और विभाग की उन मौजूदा नीतियों के अनुसार किया जाएगा जो समय-समय पर आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोगों के लिए ऐसी अनुमतियां देने हेतु बनाई गई हैं।

पहले से अधिसूचित विकास योजनाओं में, जहाँ औद्योगिक उपयोग को अन्य तीन संगत उपयोगों (अर्थात् आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत) के साथ अनुमत दिखाया गया है, वहाँ औद्योगिक उपयोग मौजूदा सीमा तक ही सीमित रहेगा और भविष्य में इसके किसी भी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, मौजूदा परिसर के भीतर ऐसे उपयोगों के विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

 इसके अलावा, यदि ऐसी किसी मौजूदा औद्योगिक इकाई का कोई मालिक भूमि उपयोग को अन्य तीन संगत उपयोगों (अर्थात् आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत) में से किसी एक में बदलना चाहता है, तो इसकी अनुमति केवल लागू नीतिगत मापदंडों और मानदंडों के पूर्ण अनुपालन में ही दी जाएगी। उपरोक्त के अलावा, मिश्रित भूमि उपयोग वाली परियोजनाओं (अर्थात् आवासीय और/या वाणिज्यिक और/या संस्थागत) को 70:30 के अनुपात में अनुमति दी जाएगी; अर्थात् न्यूनतम 70 प्रतिशत मुख्य उपयोग (dominant use) और अधिकतम 30 प्रतिशत संबद्ध उपयोग (allied use) की अनुमति होगी। सहायक उपयोग का प्रतिशत 7.5 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

इस नीति  में मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमतियों के लिए, नियोजन/क्षेत्र के मानदंडों में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे :

 

क्रसं.

मुख्य उपयोग + सहायक उपयोग

न्यूनतम क्षेत्र मानदंड

अनुमेय FAR

अधिकतम ग्राउंड कवरेज

1.

आवासीय + वाणिज्यिक

 

4.00 एकड़

1.75

 

60%

2.

वाणिज्यिक + आवासीय

2.00 एकड़

1.75

60%

3.

संस्थागत + आवासीय

5.00 एकड़

1.5

40%

4.

संस्थागत + वाणिज्यिक

2.00 एकड़

1.5

40%

 

 

Tags: Nayab Singh Saini , Cabinet Decisions Haryana , Chandigarh

 

 

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