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पंजाब सरकार द्वारा शराब के व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिये एल-1 ए लाईसैंस बंद

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 24 Mar 2017

पंजाब सरकार द्वारा शराब के व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिये एक बड़ा कदम उठाते हुये गत् अकाली-भाजपा सरकार द्वारा शुरू किये गये एल-1 ए लाईसैंस बंद कर दिया गया है।इस संबंधी जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा आबकारी नीति में कई सुधार किये गये है जिस द्वारा इस व्यापार में पारदर्शिता लाई जायेगी जिस का मुखय उद्धेश्य खप्तकारों और लाईसैंसधारकों के अधिकारों को सुरक्षित करना है।इस व्यापार में लाईसैंसधारकों की सबसे बड़ी मुश्किल एल-1 ए लाईसैंस (सुपर होल सेल लाइसैंस) सी जिस को गत् सरकार द्वारा लाया गया था। नई आबकारी नीति 2017-18 में लाईसैंसधारकों को एल-1 ए लाईसैंस बंद होने से राहत मिली है।इसके अतिरिक्त एल-1 ए लाईसैंस (सुपर होल सेल लाइसैंस) रिटेलरों को अधिकार के तौर पर दिया गया है और होल सेल लाईसैंसों को अलॉट करने के मामले में सरकार की मर्जी खत्म कर दी गई है। यह पारदर्शी प्रशासन यकीनी बनाने की ओर एक बड़ा काम है।शराब की तस्करी और शराब की नजायज़ बिक्री को लगाम लगाने के लिये जिलों के डीसीज़ और एसएसपीज़ को साफ निर्देश दिये गये हैं। प्रवक्ता ने यकीन दिलाया कि सिर्फ कानूनी तौर पर ही शराब की तबदीली की इज़ाजत दी जायेगी और उन्होंने तस्करों विरूद्ध सखत कदम उठाये जायेंगे जो एक से दूसरे क्षेत्रों में नज़ायज तौर पर शराब लिजायेंगे। इस क्षेत्र में स्वच्छ प्रतियोगिता को यकीनी बनाया जायेगा और लाईसैंसधारक बिना किसी डर और दबाव के अपना व्यापार कर सकेंगे। 

इसके अतिरिक्त पी एम एल का कोटा 14 प्रतिशत और आई एम एफ एल का कोटा 20 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। इन सुधारों के अतिरिक्त समूहों के आकार में भ्भी बढ़ौतरी की गई है। इसके साथ समूहों की संखया घटकर 148 रह गई है जोकि गत् वर्ष 626 तक थी। समूहों की संखया घटने से स्वास्थय मुकाबलेबाजी यकीनी बनेेगी और कीमतें गिरने और थोक बिक्री के कारण पैदा होती समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।इसके अतिरिक्त समूहो की संखया घटने से राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजमार्गो पर 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब के ठेकों के बंद होने के कारण पडऩे वाले प्रभाव में कमी आयेगी।वर्ष 2017-18 की नई आबकारी नीेति में लाइसैंस धारकों की और मांगों को भी विचार में लाया गया और विशेष लाईसैंस फीस एवं अतिरिक्त फीस भी हटा दी गई है। इसके साथ डिस्टलरियों और लाईसैंस धारकों के बीच किसी भी गलतफहमी वाली स्थिति से बचा जा सकेगा।ओपन कोटे की कीमत दर 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक घटा दी गई है। लाईसैंस धारक अपना पी एम एल, आई एम एफ एल के आरंभिक कोटे का 20 प्रतिशत हिस्सा उठा सकते हैं और बीयर को अतिरिक्त कोटे के तौर पर लाईसैंस फीस तथा अन्य चुंगियों की आधी दर पर उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 75 डिग्री पी एम एल पर विशेष फीस भी समाप्त कर दी है। 

 

Tags: Spokesman Punjab Govt

 

 

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