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कितनी बार जमा कर सकेंगे पुराने नोट? भ्रम बरकरार

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5 Dariya News

नई दिल्ली , 21 Dec 2016

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को यूटर्न लेते हुए पहले जारी की गई अपनी अधिसूचना को निरस्त कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। यह सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या 30 दिसंबर तक बैंक में एक से अधिक बार रकम जमा कराई जा सकती है? आरबीआई ने 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा था कि 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोट 30 दिसंबर तक केवल एक बार जमा करने की अनुमति होगी। उसी दिन शाम को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 30 दिसंबर तक कोई एक बार में कितनी भी रकम जमा कराए, उसकी बैंक अधिकारी छानबीन नहीं करेंगे। वहीं, मंगलवार को जेटली ने जोर दिया कि केवल एक बार ही रकम जमा कराने की अनुमति होगी। 

वहीं, बुधवार को आरबीआई ने अधिसूचना जारी की कि वह सोमवार को जारी की गई अधिसूचना के पहले दो पैरे को केवाईसी वाले खातों के लिए वापस ले रही है। इसका मतलब है कि पहले भाग में जो एक बार नोट जमा करने का नियम बनाया गया था, अब रद्द हो गया है। ऐसा करके आरबीआई ने वित्त मंत्री द्वारा सोमवार को कही गई बात और मंगलवार को दुहराई गई बात के खिलाफ कदम उठाया है, जिसमें कहा गया था कि केवल एक बार ही रकम जमा कराने की अनुमति होगी। यह भ्रम आरबीआई द्वारा एक और अधिसूचना जारी करने या स्पष्टीकरण जारी करने से ही दूर होगा। मंगलवार को बैंकों ने 5,000 रुपये से अधिक का जमा स्वीकार करने में एतिहात बरत रहे हैं। 

क्योंकि अगर कोई ज्यादा रकम जमा करता है तो उससे दो बैंक अधिकारी पूछताछ करेंगे कि यह रकम पहले क्यों नहीं जमा कराई और संतुष्ट होने पर ही जमा करने की अनुमति देंगे। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि जमा कराने वाले का जबाव संतोषजनक है या नहीं यह फैसला करना उनका काम नहीं है। आरबीआई के भ्रामक अधिसूचना का राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बार-बार लोगों से कहा था कि 30 दिसंबर तक पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। 

 

Tags: Demonetisation

 

 

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