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न्यायालय ने स्थगन की मांग पर वीरभद्र सिंह को लताड़ लगाई

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5 Dariya News

नई दिल्ली , 04 Apr 2016

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में स्थगन की मांग पर लताड़ लगाई। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने सिंह के वकील कपिल सिब्बल द्वारा मामले के स्थगन की मांग पर कहा, "आपको इस मामले में सुरक्षा मिल गई है तो आप इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं।" सिब्बल ने अदालत से कहा था कि वे सर्वोच्च अदालत में दूसरे मामले में व्यस्त हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दी जाए। 

सिंह को हिमाचल उच्च न्यायालय ने पहले ही एक अक्टूबर 2015 को इस मामले से गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी है। सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को उन्हें गिरफ्तार करने, उनसे पूछताछ करने और उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने से रोक दिया गया है। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश की अदालत के आदेश को निरस्त कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से निर्देश मांगा है और दलील दी है कि मामले की जांच प्रभावित हो रही है।न्यायाधीश रानी ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को रखते हुए कहा, "मैं साफ कर देना चाहती हूं कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।"अदालत ने कहा कि सिंह ने पिछले साल मार्च में हुई सुनवाई में भी स्थगन की मांग रखी थी। 

उच्च न्यायालय में सिंह ने याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल नबंवर में सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को हिमाचल उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि यह 'संस्थान को शर्मिदगी से बचाने' और 'आगे किसी विवाद से बचने के लिए' किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने हालांकि हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया जिसने सीबीआई को इस मामले से सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। 

वीरभद्र सिंह इस मामले को हिमाचल उच्च न्यायालय में तब ले गए थे जब पिछले साल 26 सितंबर को सीबीआई ने उनके दिल्ली और शिमला स्थित घरों की तलाशी की थी और उन पर आय से अधिक 6 करोड़ रुपये की संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इसे लेकर सिंह ने अदालत में राजनीतिक बदले की भावना से मामला दर्ज करने की दलील थी और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले को 23 सितंबर को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान और उसके सहयोगी चुन्नी लाख के खिलाफ दर्ज किया गया। 

 

Tags: High Court

 

 

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