5 Dariya News

4 महीने कैद, 2 हजार जुर्माना... Vijay Mallya बोले- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं हूं

सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े Vijay Mallya को 4 महीने की सजा सुनाते हुए निर्देश दिया की वह जल्द ही कारावास में सजा काटने के लिए उपस्थित हों, जो 2016 से ब्रिटेन में हैं कानून ने माल्या को 9 मई 2017 में आरोपी घोषित किया था.

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नई दिल्ली 12-Jul-2022

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कल अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है. इसके अलावा माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा की अवमानना करने वाले को न तो अपने किए पर कोई पछतावा है न ही उन्होंने माफ़ी मांगी है ऐसे में कोर्ट उनके खिलाफ सख़्त करवाई कर रहा है। ऐसे लोगों को कानून की तरफ से सजा मिलना बहुत जरुरी है। माल्या पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जो उन्हें 4 हफ्ते में देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माल्या को और दो महीने जेल में बिताने होंगे। माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 8% ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर (करीब 317 करोड़ रुपए) वापस करने को भी कहा गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

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दरअसल, 9 जून 2017 को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए व‍िजय माल्या ने अपने तीनों बच्चों के नाम 40 मिलियन डॉलर ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। 

माल्या (Vijay Mallya) ने इस मामले पर कहा की मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के इस फैंसले पर कहने के लिए बस इतना ही है कि मैं जाहिर तौर पर इस फैंसले से निराश हूं।

विमानन कंपनी 'किंगफिशन एयरलाइंस' के पूर्व मालिक विजय माल्या (Vijay Mallya) पिछले पांच से अधिक समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं। माल्‍या के ख‍िलाफ सजा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह जेल की सजा काटने के लिए भगोड़े कारोबारी की उपस्थिति सुनिश्चित करे, जो 2016 से ब्रिटेन में है। 

सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 2017 में ठहराया था दोषी 

इससे पहले 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अदालती आदेशों को धता बताकर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ डॉलर भेजने को लेकर माल्या को अवमानना का दोषी ठहराया था।

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माल्या पर लगा है बैंक ऋण धोखाधड़ी का आरोप

अवमानना से जुड़े कानून की माने तो 1971 के अनुसार, अदालत की अवमानना पर 4 से 6 महीने तक की साधारण कैद या 2,000 रुपये तक का जुर्माने या दोनों सजा हो सकती है। आपको बता दें इस समय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक ऋण धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है।