Saturday, 18 May 2024

 

 

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पंजाब सरकार द्वारा मोटरगाडिय़ों को अस्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की जगह प्रोवीजनल आर सी जारी करने का निर्णय- अजीत सिंह कोहाड़

अजीत सिंह कोहाड़
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5 दरिया न्यूज

चण्डीगढ़ , 13 Dec 2014

पंजाब के परिवहन विभाग द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों कि मोटर गाडिय़ों के डीलर स्तर पर सेल की जाती नई गाड़ी को बिना हाई स्कियोरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए डिलीवर न किये जाने के मध्यनज़र मोटर गाडिय़ों को अस्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की जगह प्रोवीजन आर सी जारी करने का निर्णय किया गया है।इस बात की जानकारी देते हुए आज यहां पंजाब के परिवहन मंत्री स. अजीत सिंह कोहाड़ ने बताया कि प्रोवीजनल आर सी जारी करने सम्बन्धी समूह जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं जिनके तहत नॉन ट्रांस्पोर्ट मोटर गाड़ी डीलरों द्वारा गाड़ी की सेल करते समय आवेदन कर्ता को अस्थाई आर सी जारी नहीं की जाएगी बल्कि  डीलर द्वारा ऑन लाईन सिस्टम के जरिए जो रैगुलर रजिस्टे्रेशन नम्बर गाड़ी के खरीददार को जारी किया जाता है उसे रैगुलर नम्बर के लिए प्रोवीजन आरसी जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अस्थाई आर सी केवल दूसरे राज्यों के निवासियों को जो पंजाब राज्य में गाड़ी की खरीद करेंगें, को ही जारी की जाएगी। कमर्शियल गाडिय़ों/ ट्रांस्पोर्ट गाडिय़ों की सेल करते समय सम्बन्धित डीलर द्वारा उस गाड़ी के लिए टैमपरेरी आरसी जारी की जाएगी।कोहाड़ ने आगे बताया कि प्रोवीजनल आर सी की अवधि तीस दिनों की होगी और प्रोवीजनल आर सी की फीस टैम्परेरी आर सी की तरह रैगुलर आर सी से आधी अदा करनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रोवीजन आर सी जारी करने के बाद ऑन लाईन पोरटल से प्रोवीजनल आर सी के साथ सम्बन्धित विवरण एस एम एस द्वारा मैस एग्रोस इम्पैक्स को उस मोटर गाड़ी की हाई स्कियोरिटी रजिस्टे्रेशन प्लेट तैयार करने के लिए भेजा जाएगा ताकि नियमित समय में उस गाड़ी की एचएसआरपी लगाई जा सकें।उन्होंने बताया कि यदि किसी मोटर गाड़ी मालिक द्वारा फेंसी रजिस्टे्रशन नम्बर लेना हो तो वह अपना फेंसी रजिस्ट्रेशन नम्बर गाड़ी खरीदने से पहले अलाट करवाएगा और उस फैंसी रजिस्टे्रशन नम्बर की प्रोवीजन आर सी जारी करने के लिए सम्बन्धित डीटीओ का अथार्टी पत्र पेश करेगा। उस अथार्टी पत्र के आधार पर सम्बन्धित मोटर गाड़ी डीलर प्रोवीजनल आर सी जारी करेगा। 

उन्होंने बताया कि यदि किसी मोटर गाड़ी मालिक द्वारा अपनी नई खरीद की जाने वाले गाड़ी पर अपनी पहली गाड़ी वाला रजिस्टे्रशन नम्बर रिटेन करवाया जाना है तो वह व्यक्ति पहले सम्बन्धित डीटीओ कार्यालय से उसकी स्वीकृति लेकर मोटर गाड़ी डीलर को देगा। नई खरीद की जाने वाली मोटर गाड़ी के लिए मोटर गाड़ी डीलर उसे रिटेन किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रोवीजनल आर सी जारी करेगा जिसकी स्वीकृति सम्बन्धित डीटीओ द्वारा दी गई होगी।उन्होंने बताया कि पुराना रजिस्टे्रशन नम्बर रिटेन करने वाले केस में पुरानी गाड़ी व रजिस्टे्रशन नम्बर सम्बन्धित डीटीओ द्वारा कार्यालय के पास चल रही रजिस्टे्रशन सीरिज में लगाया जाएगा।

 

 

Tags: Ajit Singh Kohar

 

 

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