न्यायालय का फैसला सरकार के लिए चेतावनी : पीयूष गोयल
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नई दिल्ली , 09 Sep 2014
केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत माह कोयला ब्लॉक आवंटन को अवैध करार देने वाला फैसला सरकार के लिए नींद से जगाने की एक चेतावनी है। न्यायालय ने अपने फैसले में 1993 से 2010 के बीच किए गए आवंटन को अवैध ठहराया है।आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्यों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में गोयल ने कहा कि न्यायालय का फैसला इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि सरकार को पारदर्शिता अपनानी चाहिए।गोयल ने कहा, "यह हम सभी के लिए नींद से जगाने वाली एक चेतावनी है। पूरे देश में सरकार के हर कार्य में अधिक पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए और इसे जांच के लिए खुला रखना चाहिए।"कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में 21 कोयला ब्लॉकों के भविष्य पर सर्वोच्च न्यायालय को मंगलवार को फैसला देना था। लेकिन न्यायालय ने मंगलवार को फैसले को सुरक्षित रख लिया।गोयल ने देश भर में अगले पांच साल में हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने में राज्यों से सहयोग की मांग की।गोयल ने कहा, "हम डीजल और जनरेटर मुक्त भारत बनाना चाहते हैं।"एक दिवसीय सम्मेलन में 29 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और खान मंत्री शामिल हुए।