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सरकारी आवास में नियम के विरुद्ध रहने वालों पर लगेगा जुर्माना

Dr Mohan Yadav, Bharatiya Janata Party, BJP, Chief Minister of Madhya Pradesh, Bhopal, Madhya Pradesh
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5 Dariya News

भोपाल , 28 Oct 2025

Last updated on: Oct 29, 2025, 14:59 IST

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी आवास में नियम के विरुद्ध रहने वालों पर जुर्माना लगेगा। सरकार ने तय किया है कि अब 30 गुना तक किराया लिया जाएगा और उस पर अतिरिक्त भार भी लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी आवास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 

मंत्री-परिषद द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 17 एवं नियम 37 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति के अनुसार, भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने की स्थिति में अधिकतम छह माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास धारित कर सकेगा। 

सेवानिवृत्त होने की स्थिति में शासकीय सेवक छह माह तक आवास धारण कर सकेगा। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक प्रथम तीन माह की अवधि के लिए आवंटित आवास सामान्य दर पर धारण कर सकेगा। उक्त अवधि के उपरांत पुनः आगामी तीन माह की अवधि के लिए किराया सामान्य दर से 10 गुना दर पर आवास धारण कर सकेगा। 

इसके उपरांत दांडिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। पहले केवल तीन माह तक ही शासकीय आवास धारण करने की अनुमति थी। इसी तरह त्यागपत्र देने, सेवा से पृथक होने अथवा अन्य किन्ही कारणों से आवास रखने के लिए अनधिकृत होने पर तीन माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक द्वारा सामान्य दर पर आवास धारित किया जा सकेगा। 

3 माह की अवधि के अवसान पर नियमानुसार दांडिक किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अनाधिकृत तौर पर रहने वालों से किराएदार 10 गुना से बढ़कर 30 गुना वसूलने का फैसला हुआ है। मंत्री-परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत प्रदेश में पीवीटीजी समूहों यथा भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय के घरों के विद्युतीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों की अतिरिक्त कार्ययोजना द्वितीय चरण का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

पीएम जनमन के अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों में निवासरत भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय के अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए बसाहट वार पूर्व स्वीकृत सीमा एक लाख रुपए प्रति हाउसहोल्ड को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति हाउसहोल्ड किए जाने की स्वीकृति दी गई।

विद्युत कंपनियों द्वारा 2 लाख रुपए प्रति हाउसहोल्ड तक आकलित लागत से विद्युतीकरण किया जाएगा। लागत अधिक होने की स्थिति में ऊर्जा विकास निगम द्वारा एक किलोवाट क्षमता का आफ ग्रिड सोलर पैनल और बैटरी लगाकर विद्युतीकरण किया जाएगा। 211 घरों का विद्युतीकरण आफ ग्रिड प्रणाली से किया जाएगा।

 

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