Monday, 29 April 2024

 

 

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पंजाब पुलिस ने लक्षित कत्ल की घटनाओं को किया असफल; बब्बर खालसा इंटरनेशनल मॉड्यूल के तीन मैंबर 2 पिस्तौलों समेत काबू

आतंकवादी मॉड्यूल हरविन्दर रिन्दा के करीबी सहयोगी हरप्रीत हैप्पी द्वारा अपने दो साथियों के साथ मिलकर अमरीका से चलाया जा रहा है: डीजीपी गौरव यादव

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अमृतसर , 11 Oct 2023

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरु की गई मुहिम के दौरान पंजाब में संगठित अपराधों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल ( बी.के.आई.) समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल के तीन सदस्यों को गिरफ़्तार करके राज्य में लक्षित कत्ल की संभावित घटनाओं को असफल कर दिया है।

बताने योग्य है कि यह मॉड्यूल हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी जो नामी आतंकवादी हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा का करीबी सहयोगी है, द्वारा यू.एस.ए. से अपने दो साथियों हरबीर सिंह और नवरूप सिंह के साथ मिलकर चलाया जा रहा है।डीजीपी पंजाब गौरव यादव द्वारा गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान जसविन्दर सिंह, लवप्रीत सिंह और गुरप्रताप सिंह सभी निवासी गाँव रमदास, अमृतसर के रूप में की गई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने इनके कब्ज़े से .32 बोर की दो पिस्तौलों समेत तीन मैगज़ीनें और 11 जिंदा कारतूस, मारुति स्विफ्ट कार ( पीबी 46 ए डी 6236) और एक स्पलैंडर मोटरसाईकल भी बरामद की है।उन्होंने बताया कि भरोसेमन्द सूचनाओं के आधार पर अमृतसर ग्रामीण, कमिश्नरेट अमृतसर और एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीमों ने अजनाला के क्षेत्र में विशेष नाका लगाकर उक्त तीनों मुलजिमों को काबू किया।  

डीजीपी ने कहा कि जांच के उपरांत सामने आया है कि गिरफ़्तार किये गए मुलजिमों को राज्य में दहशत फैलाने के लिए लक्षित कत्ल की घटनाओं को अंजाम देने का काम सौंपा गया था।इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी अमृतसर ग्रामीण सतिन्दर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम हरप्रीत हैप्पी नौजवानों को कट्टरपंथी बनाकर राज्य में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाता था।

उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है।इस सम्बन्धी एफ.आई.आर नं. 209 तारीख़ 10.10.2023 को यू.ए.पी.ए. की धारा 13, 17, 18 और 20, आम्र्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109, 115 और 120बी के अंतर्गत थाना अजनाला में मामला दर्ज किया गया है।

 

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