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उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के नामित व्हिप को मान्यता मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Uddhav Thackeray, Former Chief Minister Of Maharashtra, New Delhi, Eknath Shinde, New Chief Minister Of Maharashtra, Eknath Shinde News
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5 Dariya News

नई दिल्ली , 04 Jul 2022

Last updated on: Jul 04, 2022, 00:00 IST

शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह ने महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिन्होंने एकनाथ शिंदे गुट द्वारा शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नामित व्हिप को मान्यता दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की याचिका का उल्लेख किया, जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी शामिल हैं। 

सिंघवी ने तर्क दिया कि शिंदे द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का अध्यक्ष के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ठाकरे अभी भी शिवसेना राजनीतिक दल के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा, "स्पीकर व्हिप को नहीं पहचान सकता..पार्टी व्हिप को पहचानती है।" उन्होंने कहा कि पहले शिंदे समूह ने शिवसेना के आधिकारिक सचेतक सुनील प्रभु को चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। 

सिंघवी ने कहा कि अध्यक्ष को व्हिप को मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है और यह शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही की यथास्थिति को बदल रहा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने रविवार को व्हिप का चुनाव किया। संक्षिप्त प्रस्तुतियां सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को शिवसेना में विद्रोह के बाद हुए राजनीतिक विकास से जुड़ी लंबित याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। 

नए सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एडवोकेट राहुल नार्वेकर को रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री एकनाथ एस. शिंदे ने भाजपा के समर्थन से एमवीए सरकार के पतन के बाद 30 जून को शपथ ग्रहण ली थी। उन्होंने सोमवार को नई सरकार के लिए 'विश्वास मत' हासिल किया। 

पिछले हफ्ते, सुनील प्रभु के नेतृत्व में ठाकरे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने की मांग की गई, जब तक कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती और अदालत से अपराधी विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने का भी आग्रह किया। प्रभु ने अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से याचिका दायर की है, जिसका उल्लेख सोमवार को अवकाश पीठ के समक्ष किया जाएगा। 

याचिका में कहा गया है कि शिवसेना राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की स्थिति को लेकर आज तक कोई विवाद नहीं है। इसने इस साल 25 जून को शिवसेना राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव का हवाला दिया, जहां ठाकरे के नेतृत्व की फिर से पुष्टि की गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में दोषी विधायकों के आचरण की आलोचना की गई। 

याचिका में कहा गया है कि विद्रोहियों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की है।

 

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