प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास परियोजना के ज़िला कार्यक्रम अधिकारियों को उनके ज़िले से संबंधित ऐसे स्वयं सेवी तथा गैर सरकारी संगठनों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जो महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं तथा सोसायटी अधिनियम-2006 के तहत पंजीकृत हों ताकि राज्य महिला आयोग के साथ उनका पंजीकरण किया जा सके।प्रवक्ता ने कहा कि इच्छुक स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संगठन का पंजीकरण कम से कम तीन वर्षों के लिए, हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं पंजीकरण अधिनियम-2006 के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये संगठन महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण आदि के कार्यो में संलग्न होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन संगठनों का गत तीन वर्षों से ऑडिट किया हुआ साफ-सुथरा रिकॉर्ड होना चाहिए।उन्होंने समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यक्रम अधिकारियों को इन संगठनों की गतिविधियों की संक्षिप्त सूची, गैर सरकारी संगठनों का संविधान, सभा पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगठनों के प्रधान एवं सचिव का नाम उनके दूरभाष नम्बरों सहित, तीन ऑडिट सूचियां, जहां ये संगठन राज्य कार्यशील है वहां के पुलिस से स्वच्छ छवि प्रमाण पत्र महिला आयोग के सदस्य सचिव शिमला-1 को प्रस्तुत करने को कहा गया गया है। गवंत मान ने संसद में मुद्दे उठाने का बनाया रिकार्ड-18 मिनटों में पंजाब और देश के साथ जुड़े करीब 2 दर्जन मुद्दे उठाए, शल मीडिया पर छाए 'अच्छे दिन कब आएंगे' कविता, , बादल और कैप्टन को जी भर कोसा